- कोर्ट ने मिला समेत दो को पाया दोषी, दो आरोपियों को किया दोषमुक्त

- महिला को डेढ़ वर्ष और उसके सहयोगी को एक वर्ष कैद और अर्थदंड की सुनाई गई सजा

CHAMPAWAT: पाटी क्षेत्र से सालभर पहले हुए किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने महिला समेत दो को दोषी पाया है। कोर्ट ने महिला को डेढ़ साल व उसके सहयोगी को एक साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही मामले के अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है।

घर पर अकेली थी किशोरी

पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम रौलमेल निवासी एक व्यक्ति ने फ्0 जून ख्0क्भ् को पुलिस को तहरीर देकर कहा कि वह ख्ब् जून को उपचार कराने के लिए पिथौरागढ़ गया था। इस दौरान उसकी कक्षा दस में पढ़ने वाली उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। जब वह वापस घर लौटा तो पुत्री घर पर नहीं थी। इस पर पुलिस ने चार जुलाई को गुमशुदगी दर्ज की थी। कुछ समय बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया व किशोरी के बयान के आधार पर ग्राम बेदखेड़ा थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी जगदीश, पाटी निवासी गीता देवी, पीलीभीत निवासी वीरेंद्र उर्फ पाल पर अपहरण तथा ग्राम ढकवारा, थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के छेदालाल के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पे्रम सिंह खिमाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं के तर्को के आधार पर अभियुक्त गीता व छेदालाल को अपहरण का दोषी पाया। इसके बाद अभियुक्त गीता देवी को धारा फ्म्फ् के तहत एक साल व धारा फ्म्म् के तहत डेढ़ वर्ष कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि, उसके साथी छेदालाल को धारा फ्भ्ब् के तहत एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही आरोपी जगदीश व वीरेंद्र को दोषमुक्त करार दिया।