-27 जून शाम पांच बजे तक किए जा सकते हैं आवेदन
देहरादून, स्टेट की 234 देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की लॉटरी के लिए शासन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आबकारी आयुक्त दीपेंद्र चौधरी के अनुसार दुकानों के लिए 27 जून शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन ली जाएगी और 29 जून को सुबह डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉटरी निकाली जाएगी। आवंटन संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट उत्तराखंड एक्साइज डॉट ओआरजी डॉट इन पर भी शेयर की गई है।
आवंटन की शर्ते
-आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि में संबंधित दुकान के राजस्व का 2.5 परसेंट धनराशि का ड्राफ्ट जरूरी।
-एप्लीकेंट की पहचान के लिए पैन कार्ड व आधार कार्ड जरूरी।
-दुकान के कुल राजस्व के 20 परसेंट के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र।
-एप्लीकेंट राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी।
-दुकान के लिए दो एप्लीकेंट ज्वाइंटली कर सकते हैं आवेदन।
-एक एप्लीकेंट अधिकतम दो दुकानों के लिए कर पाएगा आवेदन।
-देशी मदिरा की दुकानों के लिए हर आवेदन के साथ 25 हजार रुपए फीस का बैंक ड्राफ्ट।
-विदेशी व बीयर दुकान के लिए 30 हजार रुपए का शुल्क देना जरूरी।
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कैबिनेट ने लगाई थी लाटरी पर मुहर
चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में देशी व अंग्रेजी की 619 दुकानों में से 234 दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया था। तीन महीने बीत जाने के बाद हाल में कैबिनेट ने लॉटरी प्रक्रिया से दुकानों के आवंटन पर मुहर लगाई थी। इसके बाद अब लॉटरी आवंटन के लिए डिपार्टमेंट ने शेड्यूल जारी कर दिया है।