देहरादून (ब्यूरो)। बीते 31 अगस्त ऋ षिकेश थाने में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि 30 अगस्त की रात उनकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र उम्र 17 वर्ष है, बिना बताए घर से कहीं चली गई है। बेटी को अपने परिचितों और रिश्तेदारों के यहां तलाश कर लिया है, लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा-363 आईपीसी तहत यानी नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया।

स्थानीय निवासी था युवक
पुलिस के अनुसार नाबालिग की सकुशल बरामदगी के लिए उसके घर के आस-पास से जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक की गई। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। सर्विलांस की मदद से और मुखबिर तंत्र के माध्यम से नाबालिग की तलाश की गई। इन तमाम प्रयासों से पता चला कि नाबालिग को पिंटू पुत्र अनिल गुप्ता निवासी लक्कड़ घाट श्यामपुर ऋषिकेश बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। पुलिस का दावा है कि नाबालिग की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी।

ढाई महीने लगे बरामदगी में
इतना सब कुछ होने के बाद भी नाबालिग को बरामद करने में ढाई महीने लग गये। पुलिस के अनुसार 13 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पिंटू को प्रेमनगर बस अड्डे के पास है। इसके बाद पुलिस ने उसे बताई गई जगह से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही नाबालिग कोभी बरामद किया गया।

दुष्कर्म और पोक्सो की धारा
पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि 31 अगस्त की रात वह लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ऋषिकेश से शादी करने के लिए बहला-फुसलाकर भगा कर लाया था। लड़की के परिवार वाले उसके नाबालिग होने के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थे। लड़की को वह ऋषिकेश से विकासनगर ले आया और यहां एक कमरा किराए पर ले लिया। तब से वे उसी कमरे में रह रहे थे। नाबालिग ने पूछताछ में उसके साथ दुष्कर्म किये जाने की बात स्वीकार की। इसके बाद मुकदमे में धारा-376, 366 आईपीसी और पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।