-समाज कल्याण से मिलने वाली पेंशन के लिए आधार जरूरी

-पेंशन खाता आधार से लिंक कराना होगा

DEHRADUN: अगले साल जनवरी से उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिनका पेंशन खाता आधार नंबर से लिंक होगा। ये नियम समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली सभी तरह की पेंशन के लिए लागू होगा। केंद्र सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जनवरी ख्0क्7 से उन्हें ही पेंशन दी जाएगी, जिनका खाता आधार से जुड़ा होगा।

बिना आधार ले रहे पेंशन

उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग म्.म्भ् लाख लोगों को वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन देता है। इनमें से तीन लाख क्ख् हजार भ्भ्0 लोगों ने ही अब तक पेंशन खाता आधार से लिंक कराया है। जबकि, तीन लाख भ्ख् हजार ब्भ्0 लोग बिना आधार जमा किए ही पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन, अब केंद्र ने साफ कर दिया है कि जनवरी से उन्हीं लोगों को पेंशन जारी की जाएगी, जिनके आधार कार्ड जमा होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार वृद्धावस्था पेंशन के रूप में ख्00 रुपये और विधवा व दिव्यांगों को फ्00 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। राज्य सरकार का हिस्सा मिलाकर यह पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह बैठती है।

भरना होगा सहमति पत्र

विभाग की मानें तो अब तक म्.म्भ् लाख में से फ्.क्ख् लाख पेंशनर अपने आधार कार्ड समाज कल्याण विभाग को दे चुके हैं। लेकिन, इन्होंने बैंक खाते से आधार को लिंक नहीं कराया। यही वजह है कि वे अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाए। इस स्थिति में इन पेंशनर को अब समाज कल्याण कार्यालय में सहमति पत्र भरना होगा। हालांकि, फार्म विभाग स्वयं भरेगा, बस लोगों को अपना आधार कार्ड देना होगा। विभाग ही इन लोगों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराएगा।

फ्0 नवंबर तक जमा करें आधार

शासन ने पेंशन के लिए आधार जमा करने की अंतिम तिथि फ्0 अक्टूबर से बढ़ाकर फ्0 नवंबर कर दिया है। यानी लोगों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर की पूरी पेंशन जारी की जाएगी।

केंद्र ने बिना आधार दिसंबर के बाद पेंशन देने से साफ मना कर दिया है। अब हम युद्धस्तर पर आधार कार्ड के लिए अभियान चला रहे हैं।

-वीएस धनिक, निदेशक, समाज कल्याण