- क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की डेडलाइन बढ़ी

- अक्टूबर में होगी एक्ट को लेकर बैठक, रजिस्ट्रेशन की तारीख की जाएगी तय

DEHRADUN: प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। सीएमओ की मानें तो अब अक्टूबर माह में इस मुद्दे को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

तलाशा जा रहा बीच का रास्ता

राजधानी में प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्वास्थ्य विभाग ने लागू करने की पूरी तैयारी कर ली थी। विभाग ने ख्म् सितंबर तक क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डॉक्टरों पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी थी, लेकिन आईएमए के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री और सीएम हरीश रावत से मिलकर क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ बिंदुओं को लेकर राहत की मांग की थी। आईएमए के सदस्यों की दलील है कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो बिन्दु रखे गए हैं वो उत्तराखंड में सम्भव नहीं है। जैसे क्लीनिक का साइज, पार्किंग आदि। इसके बाद सीएम हरीश रावत ने जल्द ही इस मुद्दे को लेकर बीच बचाव का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की डेडलाइन ख्म् सितंबर से आगे बढ़ा दी है। सीएमओ डॉ। वाईएस थपलियाल ने बताया कि फिलहाल विभाग राष्ट्रपति दौरे को लेकर व्यस्त है। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर सरकार से निर्देश मिलते ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।

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एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। आईएमए के सदस्यों ने कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई है। अब अक्टूबर में बैठक के बाद ही तारीख का ऐलान होगा।

डॉ.वाईएस थपलियाल, सीएमओ।