- कॉमर्शियल व्हीकल व प्राइवेट व्हीकल की मियाद अलग

देहरादून।

पॉल्यूशन कंट्रोल या फिर कबाड़ हो रही गाडि़यों को सड़कों से हटाने के लिए केन्द्र ने 15 साल पुराने कॉमर्शियल व 20 साल से पुराने प्राइवेट व्हीकल्स को क्रश कर स्क्रैप कर दिए जाने फैसला लिया है। इस योजना के तहत 25629 कॉमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। जो 15 साल पुराने हैं। वहीं प्राइवेट व्हीकल की संख्या 1 लाख 55 हजार 8 है। जो 20 साल पुराने हैं वह सड़कों से जल्द ही बाहर हो जाएंगे।

यह भी हो सकेगा संभव

परिवहन विभाग के अनुसार इस नई पॉलिसी में इन व्हीकल्स के ओनर्स के लिए राहत की बात यह है कि वे अपना पुराना लकी नंबर अपने नए व्हीकल पर दोबारा रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए उनको सामान्य सी फीस आरटीओ में जमा करनी होगी। इसके बाद आरटीओ व्हीकल क्रश करने के बाद पुराने व्हीकल का नंबर आपके नए व्हीकल के लिए जारी कर दिया जाएगा।

वीआईपी नंबर भी मिलना होगा आसान

आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक पुराने व्हीकल का नंबर नए व्हीकल में रजिस्टर्ड कराने के लिए वाहन स्वामी को फीस जमा करनी होगी। हालांकि नॉर्मल नंबर के टू व्हीलर में 1 हजार रुपए व फोर व्हीलर में 5 हजार रुपए जमा करना होगा। वहीं वीआईपी नंबर में वर्तमान में बिकने वाले वीआईपी नंबर की फीस का एक चौथाई ही जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर वह वीआईपी नंबर वर्तमान में एक लाख रुपए का है होगा तो वाहन स्वामी को 25 हजार रुपए देने होंगे।

1.31 लाख से ज्यादा वाहन होंगे स्क्रैप

नई पॉलिसी के मुताबिक अभी तक री-रजिस्ट्रेशन व व्हीकल के फिटनेस के आधार पर सड़कों पर चल रहे 20 साल पुराने प्राइवेट वाहनों व 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कर दिया जायेगा। दून में कुल 131137 वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।

दून में वाहनों की संख्या

कुल संख्या - स्क्रैप होंगे

कॉमर्शियल व्हीकल - 70952 - 25629

प्राइवेट व्हीकल - 955554 - 105508

कुल व्हीकल रजिस्टर्ड - 1026506- 131137

दून में इतने व्हीकल रजिस्टर्ड

ट्रैक्टर - 1809

एंबुलेस - 62

बस - 1761

डंपर - 7

फायर व्हीकल - 1

भारवाहक - 5182

मैक्सी कैब - 750

स्कूटर - 95374्र

मोटर साइकिल स्कूटर - 15

अर्थ मूविंग इक्यूपमेंट - 1

मोबाइल क्लीनिक - 1

थ्री व्हीलर - 23

थ्री व्हीलर पैसेंजर - 2316

एडेप्टेड व्हीकल - 8

ट्रेलर - 204

मोपेड - 10905

मोटर कैब - 2015

कार - 19488

ओमनी बस - 35

रजिस्ट्रेशन फीस अलग से

आरटीओ आफिसर्स के मुताबिक इस सुविधा का लाभ देने के लिए व्हीकल ओनर को पुराना नंबर नए व्हीकल में ट्रांसफर कराने के लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही ओनर को टू व्हीलर में 300 रुपए व फोर व्हीलर में 400 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी आरटीओ में जमा करना होगा

नई नीति के अनुसार पुराने वाहनों का संचालन बंद किया जाना है। इसी के तहत सभी व्हीकल का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 साल की मियाद तय है। जबकि 15 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल का संचालन रोका जाएगा।

- दिनेश चन्द्र पठोई, आरटीओ (प्रशासन) देहरादून