आरबीआई बतायेगा सौ डिफाल्टर्स के नाम
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को देश के शीर्ष 100 बैंक डिफाल्टरों के नाम सार्वजनिक करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व बैंक की सभी ऐसी सभी दलीलों को ख़ारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि ऐसी जानकारियां लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। इसके साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को उचित करार दिया गया है और यह कहा गया है कि बैंक को इन डिफाल्टरों के नाम जल्द ही सार्वजनिक करने होंगे।

एक आरटीआई के जवाब में आया फैसला
दरसल सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश पानीपत के सूचना कार्यकर्ता पीपी कपूर की आरटीआई के जवाब में सामने आये है। इस मामले में जानकारी देते हुए कपूर ने यह भी बताया है कि उन्होंने डिफाल्टर उद्योगपतियों से कर्ज वसूली को लेकर बैंक कार्रवाई के बारे में जानकरी की मांग की थी। लेकिन रिज़र्व बैंक के द्वारा गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। जिसके बाद रिज़र्व बैंक को 10 दिसंबर 2011 तक केंद्रीय सूचना आयुक्त के द्वारा जानकारी देने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उसके बाद रिज़र्व बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे आर्डर जारी करवा लिया और जानकारी मुहैया नहीं कराई। तब से लेकर अब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन था जिस पर अतत कोर्ट ने अपनी रूलिंग दे दी है।

 

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