पटना(ब्यूरो)। राज्य में बस और कैब जैसे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गई है। मानीटरिंग के लिए सार्वजनिक वाहनों में वीएलटीडी (व्हीकल लोकशन ट्रैकिंग डिवाइस ) लगाया गया है। परिवहन विभाग मुख्यालय में इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एक अगस्त से 21 सितंबर तक सभी जिलों में गति सीमा का उल्लंघन करते हुए कुल 2311 बस और कैब पाए गए हैं, जिनका चालान काटा गया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण ओवरस्पीड है। ऐसे में सभी जिलों में तेज गति से चलने वाली बसों एवं कैब का ई चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा। पिछले एक माह में जितनी बसों द्वारा गति सीमा का उल्लंघन किया गया है, उनका जिलावार विवरण तैयार किया गया है। इन सभी बस मालिकों को चालान निर्गत किया जा रहा है। लगातार चार बार इसका उल्लंघन होने पर परमिट रद करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

डीटीओ-एमवीआइ को जुर्माना वसूलने का निर्देश

राज्य परिवहन आयुक्त डा। आशिमा जैन ने बताया कि 1674 बसों को गति सीमा उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है। इनकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। वहीं 637 कैब हैं, जिन्हें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से चलाया जा रहा था। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर ऐसी बस और कैब के मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) को निर्देश दिया गया है।

विभाग ने तैयार किया है साफ्टवेयर

सार्वजनिक वाहनों की मानीटरिंग के लिए परिवहन विभाग द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके जरिए कंट्रोल रूम से ही जानकारी मिल रही है कि कौन सा वाहन कहां तेज गति से चल रहा है। इसके बाद सैटेलाइट आधारित तकनीक के माध्यम से साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट हो जाता है। इसमें कितनी जगह, कितनी बार बस या कैब के ड्राइवर ने गति सीमा तोड़ी, इसका ब्योरा इंटरनेट के माध्यम से सीधे कंट्रोल रूम में आ जाता है। सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना एवं उसे सक्रिय रखना अनिवार्य किया गया है। सभी प्रकार की सड़कों और वाहनों के प्रकार के लिए गति सीमा निर्धारित है। इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बस मालिकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें।