PATNA : अब बिहार पुलिस के सिपाहियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (एसीपी) का लाभ प्राप्त करने के लिए ¨हदी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। पुलिस महानिदेशक पर्षद (डीजीपी बोर्ड) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों को बताया गया था कि एसीपी का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें ¨हदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस परीक्षा का आयोजन राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है।

प्रोन्नति में होगी अनिवार्य

डीजीपी बोर्ड की बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए ¨हदी और नोटिंग-ड्राफ्टिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब सिपाही से एएसआई के पद पर उन्हें प्रोन्नति मिलती है तब यह परीक्षा उत्तीर्ण करना उनके लिए अनिवार्य होगा। दरअसल, सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों को किसी भी तरह की लिखा-पढ़ी का काम नहीं करना पड़ता है। न ही उन्हें किसी केस की जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में उनके लिए ¨हदी और नोटिंग-ड्राफ्टिंग की परीक्षा अनिवार्य नहीं है। लेकिन एएसआइ के पद पर प्रोन्नति मिलने के बाद उन्हें केस की जांच की जिम्मेदारी दी जाती है और ऐसे में उनके लिए ¨हदी के साथ-साथ नोटिंग-ड्राफ्टिंग की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।