RANCHI : आखिर शहर में छोटे-छोटे बच्चे कैसे गाड़ी चला रहे हैं? लाइसेंस के लिए क्या नियम है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है, पर इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रवार को हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह तथा अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने रजनीश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यातायात नियमों को पालन करने और कराने का निर्देश ट्रैफिक एसपी एस कार्तिक को दिया। वहीं, नगर निगम के सीइओ प्रशांत कुमार को एक माह में सुधार की कार्य योजना तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।

इन बिंदुओं पर दिया गया निर्देश

- ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था को सुचारू किया जाए

- नए स्थानों पर ट्रैफिक लाइट लगाए जाएं

- लोग हेलमेट पहनकर ही चलाएं गाड़ी

- छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं

- मेन रोड या अन्य प्रमुख सड़कों पर बैठनेवाले दुकानदारों को तत्काल स्थान दिया जाएं

-सड़कों पर से बेवजह लगे पोल हटाएं।

किस-किस मामले पर हुई सुनवाई

- शहर में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां ट्रैफिक लाइट लगा है, वह काम नहीं कर रहा है।

-सड़क पर गाडि़यां किसी भी दिशा से आवागमन कर रही है।

- दुर्घटनाओं में पुलिस गलत तरीके से केस दर्ज कर रही है।

-दोपहिया और चार पहिया वाहनों के बीच टक्कर हो तो पुलिस हमेशा कार वाले के खिलाफ केस करती है, भले ही गलती दोपहिया चालक की हो।

हॉर्न नहीं बजाने की अपील

एसएस मेमोरियल कॉलेज में एनएसएस एवं ऑक्सीजन मूवमेंट के संयुक्त प्रयास से नो हार्न सब्जेक्ट पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ। सुधीर कुमार वर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के माध्यम से गाडि़यों द्वारा अनावश्यक हार्न बजाने, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के प्रति जनता को जागरूक करना था। इस मौके पर नो हार्न का स्टीकर भी लोगों के बीच बांटा गया। इस अवसर पर वर्षा दूबे, डॉ.रेणु, डॉ.लाहा, डॉ.अशोक सिंह, डॉ.आनंद ठाकुर सहित भ्0 स्टूडेंट्स शामिल थे।