न्याय के दर पर कोई बाहुबली नहीं
PATNA: फ् जुलाई क्99भ् को मशरक विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की पटना स्थित उनके सरकारी आवास में बम मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब वह अपने बंगले की लॉन में प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह के साथ बातचीत कर रहे थे। अशोक सिंह की पत्नी चांदनी सिंह मुख्य गवाह भी हैं।
कई बाहुबली को मिल चुकी है सजा किसी आपराधिक मामले में राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बिहार की राजनीति का ये पहला मामला नहीं है इसके पहले भी कई फैसले हुए हैं जिसमें अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें हुई कारावास -पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव -पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। जगन्नाथ मिश्रा-सिवान के पूर्व सांसद व राजद के बाहुबली नेता मो। शहाबुद्दीन
-पूर्व सांसद आनंद मोहन, -पूर्व सांसद जगदीश शर्मा -प्रभुनाथ सिंह राजद राजनीति से हो गए दूर -राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद देश के सर्वाधिक चर्चित नेताओं में हैं लेकिन अपनी गतिविधियों से चुनावी राजनीति से बाहर हो गए हैं। कई बार जेल जा चुके हैं और अभी वह जमानत पर हैं।-बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा बिहार में कांग्रेस के स्तंभ रहे। बाद में कांग्रेस से अलग भी हुए। नीतीश कुमार का साथ भी मिला। सजायाफ्ता हो चुके डॉ। मिश्र भी अब चुनावी राजनीति से बाहर हो गए हैं।
-आनंद मोहन बिहार में ताकतवर रहे हैं। बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया। सांसद भी रहे पर हत्या के एक मामले में वे सजायाफ्ता हो गए जिससे चुनावी राजनीति से दूर होना पड़ा -पूर्व सांसद सूरजभान भी ऐसे ही मामलों में फसने के बाद राजनीति से दूर हो गए -चारा घोटाले में सजायाफ्ता के बाद जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। -राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन भी हत्या के मामले में जेल में हैं, सजायाफ्ता होने की वजह से वह भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू प्रसाद यादव -बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में रांची की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने अक्टूबर, ख्0क्फ् में लालू प्रसाद को पांच साल की कैद के साथ ब्0 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। -रांची की सीबीआइ कोर्ट से सजा मिलने के ठीक दो महीने बाद दिसंबर, ख्0क्फ् में सर्वोच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।-उस समय लालू प्रसाद क्भ्वीं लोकसभा के सदस्य थे। अदालत से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
-इस फैसले के बाद वह किसी भी चुनाव में बतौर उम्मीदवार भाग नहीं ले सकते हैं। डॉ। जगन्नाथ मिश्रा -बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। जगन्नाथ मिश्रा को भी रांची की सीबीआइ विशेष अदालत ने चारा घोटाले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई। -सीबीआइ कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर सर्वोच्च न्यायालय ने जगन्नाथ मिश्रा को भी जमानत दे दी और वे फिलहाल जेल से बाहर हैं। जगदीश शर्मा बहुचर्चित चारा घोटाले में रांची की विशेष सीबीआइ अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। सूरजभान सिंह -लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को अदालत ने पूर्वमंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा सुनाई है। -सूरजभान जमानत पर जेल से बाहर हैं। मो। शहाबुद्दीन -सिवान से पूर्व सांसद मो। शहाबुद्दीन को सिवान की विशेष अदालत ने अबतक दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।-फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआइ अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी अभियुक्त बनाया है।
आनंद मोहन वर्ष क्99म् व क्998 में दो बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद से आनंद मोहन जेल में बंद हैं।