फास्टैग के लिए स्लो हैं पटनाइट्स
-दीदारगंज टोल नाका से अब तक मात्र 1500 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन
PATNA : टोल प्लाजा पर जाम से राहत के साथ पर्यावरण और समय बचाने के लिए सरकार की ओर से गाडि़यों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन पटनाइट्स अपनी गाडि़यों में फास्टैग लगाने में स्लो हैं। पटना में करीब 14 लाख वाहन रजिस्टर्ड है। इसमें अभी तक दीदारगंज टोल नाके से महज 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं पूरे पटना में हर रोज 100-150 लोग बैंक में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिस हिसाब से पटना में वाहन है। उसके अनुसार फास्टैग का रजिस्ट्रेशन बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है। गुजरती हैं 20 हजार गाडि़यांएनएच 30 पर स्थित पटना-बख्तियारपुर टोल प्लाजा से हर रोज लगभग 20 हजार गाडि़यां गुजरती हैं। वाहनों में फास्टैग लगाने के लिए लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। फास्टैग वाले वाहन के टोल प्लाजा पर पहुंचते ही सामने लगा स्कैनर चिप को स्कैन कर लेता है। सामने लगा बैरियर हट जाता है। महज 20 सेकेंड में वाहन निकल जाते हैं। 15 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य होने के बाद बिना फास्टैग वाले वाहनों से टोल प्लाजा पार करने में परेशानी होगी।
265 में मंथली पासनए नियम के बाद टोल नाका के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को पहले की तरह 265 रुपए का पास दिया जाएगा। इसके साथ ही फास्टैग के लिए उन्हें 150 रुपए देना होगा। हर रोज पूछताछ के लिए काफी लोग टोल नाके पर पहुंच रहे हैं।
क्या है फास्टैग फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन के विंडो स्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाज के पास आती है, तो टोल पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंडो स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टटैग अकाउंट से टैक्स की धनराशि कट जाती है। ये सब बिना टोल पर रूके होता है। इन बैंकों से ले सकेंगे फास्टैग -सिंडिकेट -एक्सिस -आईडीएफसी -एचडीएफसी -एसबीआई -आईसीआईसीआई क्या है प्रक्रिया 1. बैंक की ऑनलाइन फास्टैग एप्लिकेशन वेबसाइट पर जाएं। फास्टैग अकाउंट बनाने के लिए बैंक के साथ वहां खाता होना जरूरी नहीं है। 2. नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आदि भरें। 3. केवाईसी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, या आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करें। 4. वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नंबर डालना होगा।5. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
वाहन के प्रकार वन-वे जर्नी टू-वे मंथली पास कार, जीप 100 150 3355 हलके कॉमर्शियल 155 230 5110 बस, ट्रक 305 460 10230 मल्टी एक्शल 465 695 15445 7 चक्का वाहन 610 915 20330नोट- मंथली पास अधिकतम 50 बार एकल यात्राओं के लिए मासिक शुल्क राशि।