दिल्ली में App बेस्ड कैब सर्विस को फिर मिली हरी झंडी, इस बार नियम होंगे कुछ सख्त
क्या है जानकारी
जानकारी के अनुसार लाइसेंस लेने के बाद ये कंपनियां दिल्ली में सिर्फ सीएनजी वाले वाहन ही चला सकेंगी. इतना ही नहीं इन वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों की जिम्मेदारी भी इन्हीं को लेनी होगी. साथ ही साथ इनके लिए कॉल सेंटर की भी अनिवार्यता रहेगी. इसी के साथ यह छूट भी दे दी गई है कि वे इस मामले में आउटसोर्सिंग का सहारा ले सकती हैं. गौरतलब है कि सरकार के इस ताजा निर्णय से शहर में बंद पड़ी करीब 10 हजार टैक्सियों की सेवा एक बार फिर से उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
दुष्कर्म की घटना के बाद सरकार ने उठाया था कदम
बताते चलें कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत युवती के साथ उबर की कैब के चालक की ओर से किए गए दुष्कर्म के बाद दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप आधारित तमाम कैब सेवा प्रदाता कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में टैक्सियां सड़कों से बाहर हो गई थीं. बाद में उपराज्यपाल नजीब जंग की अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया कि उबर जैसी अन्य कंपनियों को सरकारी नियम-कानूनों के दायरे में लाकर उन्हें कैब परिचालन का लाइसेंस दिया जाए.
क्या चीजें होंगी अनिवार्य
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए नए नियमों के तहत सभी कैब का जीपीएस और जीपीआरएस की तकनीक से लैस होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा इनमें ट्रैकिंग डिवाइस, प्रिंटर और एक डिस्प्ले पैनल का होना भी जरूरी है. सबसे खास बात यह है कि कैब चलवाने का लाइसेंस सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा, जिनके पास कम से कम 200 टैक्सी सड़कों पर उतारने की क्षमता हो. कंपनी के लिए यह भी जरूरी होगा कि वह लाइसेंस मिलने के एक महीने के अंदर सड़क पर 50 टैक्सी उतार दे.
जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स
इसके साथ ही परिवहन विभाग ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसपर फोन कर यात्री टैक्सी चालक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. यात्री सहायता के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर सकते हैं. पहला है 42400400 और दूसरा 1095.
जारी किए गए दिशा-निर्देश
कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि उनके पास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो. लाइसेंस परिवहन विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालय से पंजीकृत हो. फोन नंबर, मेल आईडी समेत तमाम जानकारी देनी होगी. वाहन परिवहन विभाग से सत्यापित फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए. वाहन में टैम्प्रेचर कंट्रोलर डिवाइस लगा होना चाहिए.
कैसा हो चालक का प्रोफाइल
वाहन चलाने का लाइसेंस पाने के लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है. परिवहन विभाग की ओर से जारी बैज नंबर चालक के पास होना चाहिए. चालक प्रोफेशनल हो और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उसे वाहन चलाने की अनुमति कंपनियां दे.