आईटी भेजेगा लेटर, मत लीजिएगा टेंशन
-कई प्रकार की जानकारियों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजी जा रही है नोटिस
-आयकर विवरणी में केवल आय से संबंधित ब्योरा देना होता है अनिवार्य VARANASI@Inext.co.in VARANASI यदि आपने महंगे जेवर या फिर कोई लग्जरी कार, प्लॉट, फ्लैट खरीदा है लेकिन उसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नहीं किया है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। मगर, इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइलिंग में सिर्फ इनकम संबंधित ब्योरा देना ही जरूरी होता है। इसलिए अगर आपने घोषित आय से कोई सामान खरीदा है तो डरने की जरूरत नहीं है। लाखों में जारी हो रही नोटिसपहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ गिने-चुने मामलों में ही नोटिस जारी करता था। मगर, जब से नोटबंदी हुई तब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी सक्रिय हो गया है। वर्तमान में डिपार्टमेंट की ओर से जारी की जा रही नोटिस लाखों में है। कई बार डिपार्टमेंट आपको रिफंड जारी करने के संबंध में व आयकर विवरणी को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के मामले में भी नोटिस जारी करता है।
नोटिस मिलने पर क्या करें -नोटिस का जवाब देने के पहले अपने वकील या सीए से सलाह अवश्य लें-खासकर उन मुद्दों पर जवाब अपनी तरफ से न दें जिनमें आयकर विभाग के प्रावधानों का उल्लेख होना अनिवार्य है
-तथ्यों से संबंधित जानकारी देने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए -नोटिस का जवाब देने के लिए आपको आयकर विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं -नोटिस का जवाब ई-मेल द्वारा भी मान्य है -बेहतर होगा कि आप जवाब ई-मेल से ही दें -जवाबी कागजात की संख्या ज्यादा है तो बेहतर होगा कि ई-मेल के साथ स्पीड पोस्ट से भी जवाब भेज दें -प्रमाण के तौर पर अपने पास रसीद रखें ऑनलाइन करें खरीदारी आयकरदाताओं के हित में होगा कि अपने घरेलू उपकरण भी बैंकिंग चैनल व ऑनलाइन माध्यम से खरीदें। बिल की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें ताकि कोई नोटिस आए तो उसे प्रस्तुत करने में आसानी हो। साथ ही आपका पक्ष मजबूत होगा। नोटिस तेजी से आ रही है। मगर, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी-कभार कुछ मामलों में जानकारी लेने के लिए आईटी नोटिस जारी कर देता है। कई बार रिफंड जारी करने के संबंध में व आयकर विवरणी को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के मामले में भी नोटिस दी जाती है। जय प्रद्धवानी चार्टर्ड एकाउंटेंट