मद्रास हाईकोर्ट ने शादी विवाह के संबंध में विवाद खड़ा करने वाला डिसीजन दिया है. दरअसल कोर्ट ने राज्‍य सरकार को सजेस्‍ट किया है कि वह शादी से पहले यौन जांच को जरूरी बनाए.


शादी से पहले जरुरी हो यौन जांचमद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह शादी से पहले नपुंसकता की जांच को जरूरी बनाए. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि धोखे में रखकर शादी करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए. केंद्र सरकार कर सकती है विचारकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते वक्त कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शादी से पहले मेडिकल चेकअप को जरूरी बनाने पर विचार कर सकती है. इसके साथ ही अगर कोई पुरुष अपनी समस्या को छिपाकर किसी को धोखे में रखकर शादी करता है. ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को सजा या उसकी पत्नी को मुआवजा देने का प्रबंध किया जा सकता है. क्या है मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने पढ़े-लिखे दंपतियों के तलाक की सुनवाई करते हुए यह सुझाव दिया. दरअसल एक तमिलनाडू के त्रिची में एक 26 वर्षीय महिला ने अपने 32 वर्षीय पति से घरेलु अत्याचारों के अंर्तगत तलाक की अर्जी दी है. गौरतलब है कि साल 2009 में नपुंसकता के कारण टूटने वाली शादियों की संख्या 88 से 2013 में बढ़कर 715 हो गई है.

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Posted By: Prabha Punj Mishra