-अक्टूबर माह से जारी होगा नियम

-एक माह पूर्व बिजली बिल जमा किए जाने की रसीद करनी होगी प्रस्तुत

-रसीद दिखाने पर ही बन सकेगा जाति, आय, हैसियत, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र

GORAKHPUR: अगर आप समय से बिजली का बिल जमा नहीं किए हैं तो अक्टूबर से जाति, आय, हैसियत, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं बनवा सकेंगे। क्योंकि इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन के साथ एक माह पूर्व का बिजली बिल का रसीद भी प्रस्तुत करना होगा।

डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत उत्पादन निगम व निजी उत्पादकों से बिजली खरीदता है। धन के अभाव में इमरजेंसी बिजली करना पड़ता है। नगद की समस्या से बचने के लिए शासन ने सख्त कदम उठाया है। इन शासकीय सेवाओं के लिए आवेदक को स्वयं या अपने परिजन (जिसके नाम बिजली कनेक्शन हो) के नाम से जमा बिजली बिल की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

इन सुविधाओं पर पड़ेगा असर

- राजस्व विभाग की ओर से जारी जाति, आय, अधिवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल।

- नगर विकास, पंचायती राज विभाग की ओर से जारी जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल।

- जिला प्रशासन से लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली व ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति।

- नगर निगम की ओर से वसूल किए जाने वाला गृहकर व जलकर।

- जीडीए की ओर से संपत्तियों के दाखिल-खारिज की कार्यवाही।

- पासपोर्ट, पैन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, एफएसएसएआइ (फूड सेफ्टी एंड स्टैंड‌र्ड्स अथॉरिटी आफ इंडिया), शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन।

Posted By: Inextlive