बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के बड़े शहरों में अब प्रीमैरिटल सैक्‍स बिलकुल भी सरप्राइजिंग नही है. इसलिए शादी का वादा करके सैक्‍स करने के हर मामले को बलात्‍कार नही माना जा सकता.


सरप्राइजिंग नही है प्रीमैरिटल सैक्सबॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक के राहुल पाटिल की बेल पेटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के बड़े शहरों में अब शादी से पहले सैक्स की बात सामने आना बिलकुल भी सरप्राइज नही करता. गौरतलब है कि राहुल पाटिल की एक्स गर्लफ्रेंड सीमा देशमुख ने उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में सीमा ने दावा किया है कि  राहुल के साथ फिजिकल रिलेशन के बाद वह प्रेगनेंट हो गईं. लेकिन राहुल ने उन्हें धोखा देकर किसी अन्य लड़की से शादी कर ली. राहुल ने अपनी सफाई में कहा कि यह रिश्ता आपसी सहमति पर बनाया गया था और कास्ट अलग होने की वजह से रिश्ता शादी तक नही पहुंच सका. गौरतलब है कि राहुल और सीमा दोनों पेशेवर वकील हैं. बड़ी बात नही है शादी पूर्व संबंध
इस मामले में राहुल और सीमा साल 1999 से एक साथ थे और 2006 में आकर दोनों देशों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए. इसके बाद साल 2009 में राहुल ने शादी करने से इंकार कर दिया. गौरतलब है कि सीमा ने इस दौरान आत्महत्या का भी प्रयास किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा कि आजकल प्रेम संबंधों में प्रीमैरिटल सैक्स बड़ी बात नही रह गई है और मुंबई और पुणे जैसे शहरों में तो यह तो काफी आम बात हो गई है. इसके साथ ही जस्टिस भाटकर ने कहा कि सैक्स को लेकर हमारे समाज में वेस्टर्न समाज जितना खुलापन नही आया है और लोग प्रीमैरिटल सैक्स को अच्छी नजरों से नही देखते हैं. लेकिन कोर्ट समाज में आ रहे बदलाव से अंजान नही रह सकता है.

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Posted By: Prabha Punj Mishra