अगर आप ट्रेन में तत्काल बुकिंग के लिए अपना पैन नंबर दे रहे हैं तो यह आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है. इससे आप बेवजह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शक के घेरे में आ सकते हैं.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड को किया अलर्टइस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखकर एलर्ट किया है. रिजर्वेशन चार्ट में तत्काल टिकट वाले पैसेंजर का पैन नंबर, नाम, सेक्स और एज दर्ज किया जाता है. यह रिजर्वेशन चार्ट पब्लिक प्लेस पर लगता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसे में कोई व्यक्ति अपने बिना नाम वाले ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकता है.ज्वैलर की दुकानों में हो सकता है इसका इस्तेमालआपका पैन नंबर ज्वैलर की दुकान में इस्तेमाल हो सकता है. पांच लाख रुपये से अधिक के गहने खरीदने पर कोई फेक पैन नंबर दे सकता है. इसके साथ ही बैंक में 50 हजार से ज्यादा पैसे जमा करने पर भी फर्जी पैन नंबर दिया जा सकता है. इस तरह आप बिना किसी वजह इनकम टैक्स के शक के दायरे में आ जाएंगे.
टिकट बुकिंग के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल रोका जा सकता है


रेलवे बोर्ड ने इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की चिट्ठी की पु्ष्टि की है. नॉर्दन रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा ने बताया कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग का लेटर मिला है. इस बारे में सोचा जा रहा है. अगर इस बारे में कोई निर्णय हुआ तो पैन कार्ड को टिकट बुकिंग के लिए आईडी के तौर पर हटाया जा सकता है.ऐसे बच सकते हैंतत्काल टिकट बुकिंग के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल न करके दूसरे आइडेंटिटी कार्ड्स का इस्तेमाल करें. आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, किसी नेशनलाइज्ड बैंक का पासबुक, किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जारी आईडी कार्ड या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी सीरियल नंबर वाले पहचान पत्र यूज कर सकते हैं.

Posted By: Shweta Mishra