-क्षैतिज आरक्षण था लाभ सामान्य वर्ग में देने का मामला

-4010 दरोगा हुए हैं चयनित, हाइकोर्ट ने लगाई नियुक्ति पत्र देने पर रोक

ALLAHABAD (5 Aug): प्रदेश में हाल ही में चयनित हुए पुलिस और पीएसी के 4010 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश चयन प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण की गड़बडि़यों के आधार पर दिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के एडीजी को निर्देश दिया है कि 24 अगस्त तक इन सभी गड़बडि़यों को सुधारकर हलफनामा दाखिल करें।

कोर्ट के आदेश पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने आशीष कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि क्षैतिज आरक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य कोटे की सीटों पर चयनित किया गया है। क्षैतिज आरक्षण के मसले पर जवाब देने के लिए एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड स्वयं अदालत में उपस्थित थे। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है। एडीजी ने भी अपनी ओर से भर्ती के संबंध में जानकारी दी। याची के वकील सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि भर्ती में पिछड़ा वर्ग व एससी/एसटी कोटे के तहत क्षैतिज आरक्षण दिया जाना था लेकिन इसकी अनदेखी कर सामान्य कोटे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगले आदेश तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए।

Posted By: Inextlive