मेरठ में सफाई व्यवस्था पर नगर आयुक्त तलब
हलफनामे में गलतियों पर फटकार, कोर्ट ने मांगा हलफनामा
ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की सफाई व्यवस्था तथा 50 एकड़ एरिया में खुले मैदान में डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर नगर आयुक्त को 13 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त के जवाबी हलफनामे में स्पेलिंग मिस्टेक पर तीखी टिप्पणी की तथा बेहतर हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी मेरठ को भी यह प्रकरण संज्ञान में लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस का आदेशयह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर दिया है। नगर आयुक्त की तरफ से बताया गया कि 300 किग्रा। प्रति घंटा बायोमेडिकल कचरा निकलता है जिसके लिए ठेका दिया जा रहा है। जिसे प्लान्ट में शोधित किया जाएगा। कोर्ट ने नगर आयुक्त के खिलाफ लापरवाही बरतने तथा अपनी जिम्मेदारी न निभाने की टिप्पणी की और कहा कि पत्रावली व उठाए गए कदमों के पूरे ब्योरे के साथ कोर्ट में नगर आयुक्त हाजिर रहे। सुनवाई 13 जनवरी को होगी।