जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के निर्देशों से कराया रूबरू


प्रयागराज ब्यूरो । लोकसभा चुनाव में रैलियों, रोड शो, जुलूस, नुक्कड़ सभा समेत प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार के आयोजन व वाहन के लिए आफलाइन नही बल्कि आनलाइन अनुमति ली जाएगी। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत सिंह चहल ने कही। वह गुरुवार को संगम सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुविधा पोर्टल, सक्षम एप, सीविजिल एप इन्ही उददेश्यों के लिए चुनाव आयोग ने लांच किए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के अन्य दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया। मान्य नहीं आफलाइन आवेदन
किसी भी प्रकार से आफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए एवं वाहन प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति लिए यदि चुनाव प्रचार से संबंधित कोई कार्यक्रम किए जाते है या वाहन का प्रयोग किया जाएगा तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्टिंग सीविजिल एप पर की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने पर शिकायत की त्वरित जांच की जाएगी तथा उस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही भी होगी। साथ ही 100 मिनट के भीतर संबंधित को सूचित भी किया जाएगा। सवालों के दिए जवाब


इसी तरह से वोटर हेल्प लाइन, केवाईसी, सक्षम एप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बैठक में शामिल राजनीतिक दल प्रतिनिधियों ने तमाम सवाल पूछे। जिनके जवाब भी अधिकारियों ने दिए। सीडीओ गौरव कुमार, एडीएम सिटी मदन कुमार, सीआरओ कुंवर पंकज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा, एडीएम वित्त एवं राजस्व विनय ङ्क्षसह, एडीएम नजूल प्रदीप कुमार मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive