उमड़ घुमड़ रहे ढेरों सवाल
ये लड़ सकते हैं election
इलेक्शन लडऩे के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की आयु सीमा 22 वर्ष है। चार एवं पांच वर्षीय प्रोफेशनल कोर्स के लिए एज लिमिट क्रमश: 22 एवं 24 वर्ष रखी गई है। एलएलबी एवं बीएड के लिए यह क्रमश: 25 एवं 23 वर्ष रखी गई है। पीजी के स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष, एलएलएम के लिए 28 वर्ष एवं एमएड के लिए 26 वर्ष होगी। शोध छात्रों के लिए यह सीमा 30 वर्ष है। इसके अलावा कैंडिडेट्स का कम से कम एक वर्षीय रेगुलर कोर्स में एडमिशन भी होना जरुरी है.
नामांकन तिथि तक मानी जाएगी आयु
लास्ट इलेक्शन में प्रत्याशियों की आयु गणना विवाद का विषय रही थी। एयू ने अपने रेग्यूलेशन में स्पष्ट किया था कि नामांकन पर्चा दाखिल करने की निर्धारित तिथि ही सीमा तिथि मानी जाएगी। जबकि इलेक्शन लेट होने के कारण स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसे एडमिशन की तिथि से माना जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं सका था और कई स्टूडेंट लीडर को इलेक्शन से बाहर होना पड़ा था.
Fail न हुए हों
इलेक्शन लडऩे के लिए जरूरी होगा कि प्रत्याशी जिस वर्ष में चुनाव प्रत्याशी होगा। उस वर्ष में न तो वह एयू की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो और न ही उसके पास कोई अकादमिक अवशेष हों। यदि ऐसा होता है तो कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा.
इलेक्शन लडऩे के लिए 75 परसेंट या एयू द्वारा निर्धारित उपस्थिति में जो भी अधिक हो, होना जरुरी है। हालांकि, लास्ट इलेक्शन में एडमिशन में हुई देरी के चलते स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस परसेंटेज को एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने की तिथि से मानने से इंकार कर दिया था। जिसके कारण एयू को अटेंडेंस का निर्धारित प्रतिशत कैंडिडेट्स के एडमिशन की तिथि से परमिट करना पड़ा था। इस बार भी कुछ ऐसे ही चांसेस हैं. Criminal record न हो
प्रोविजन है कि कैंडिडेट्स का कोई आपराधिक रिकार्ड न हो, कोई आपराधिक मुकदमा न चला हो, किसी आपराधिक या दुष्कृत्य के लिए दंडित न हुआ हो, एयू द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की गई हो, उसे निष्कासित या निलंबित न किया गया हो, परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने के लिए पनिस न किया गया हो.
पांच हजार है चुनाव खर्च
रेगुलेशन में कहा गया है कि कैंडिडेट्स के चुनाव खर्च की सीमा 5000 से ज्यादा नहीं होगी। उसका किसी भी पालिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं होगा। सीमा से अधिक खर्च करने की स्थिति में उसका चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा। उसे चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर एयू को खर्च का ब्यौरा देना पड़ेगा.
-प्रत्याशी छात्र समूह में तनाव पैदा करने वाली गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।-मतदाता को घूस देना, डराना धमकाना, फर्जी मतदान में भाग नहीं लेगा-प्रत्याशी केवल हस्तनिर्मित सामग्री का ही उपयोग निर्धारित स्थान पर प्रचार के लिए करेगा।-कैंपस के बाहर जुलूस नहीं निकालेगा-क्लासेस को बाधित नहीं करेगा-ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों का प्रयोग प्रतिबन्धित आदियहां कर सकते हैं compalin
चुनाव प्रक्रिया संबंधित कम्प्लेन के निस्तारण के लिए वाइस चांसलर की ओर से डीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में एक परिवाद निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन एवं चुनावी खर्च के विवरण से जुड़ी शिकायतों का भी संज्ञान लेगा. इन्हें चुनेंगे आप-प्रेसिडेंट-वाइस प्रेसिडेंट-जनरल सेक्रेटरी-ज्वाइंट सेक्रेटरी-कल्चरर सेक्रेटरी -प्रत्येक संकाय से संकाय प्रतिनिधि