पहले बताओ की तुम क्या हो?
01 से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है मतदाता सूची विशेष अभियान
- फार्म के प्रारूप में हुआ है बदलाव, देना होगा शपथ पत्र ALLAHABAD: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा मतदाता सूची विशेष अभियान में अब युवाओं को अपनी पहचान बतानी होगी। इसके लिए उन्हें शपथ पत्र भी भरना होगा। फार्म छह के प्रारूप में बदलाव किया गया है। खासकर 18 से 21 साल के युवा मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें वोटर बनने से पहले अपनी पहचान का लिखित प्रमाण भी देना होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। फर्जी मतदाताओं को रोकने की पहलएक से 31 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष अभियान में अगर 18 से 21 साल का कोई छात्र फार्म छह भरेगा तो उसे एक शपथ पत्र भी देना होगा। जिसमें यह बताना होगा वह कहां से बिलांग करता है ? यह जानकारी शपथ पत्र में देने के बाद उसे फार्म जमा कराना होगा। इसी तरह सेना के जवानों को भी अपना शपथ पत्र देना होगा। उन्हें बताना होगा कि वह किस बटालियन में और कहां पर तैनात हैं ? आयोग ने यह कदम मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है।
और भी हुए हैं बदलावइसके अलावा अधिक उम्र के मतदाताओं को भी शपथ पत्र देना होगा। उन्हें भी बताना होगा कि अभी तक वह किस जिले में थे और उनका नाम वहां की सूची में दर्ज है या नही। दर्ज होने की जानकारी देने पर संबंधित एआरओ उस जिले में संपर्क कर नाम हटवाने की पहल करेगा। दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण प्रथम पेज पर दिया जाएगा। उन्हें अपनी दिव्यांगता की सही जानकारी देनी होगा। जिसके आधार पर बूथ पर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फार्म छह, छह ए, सात, आठ और आठ ए में संशोधन किया गया है।
मिल रही पुराने फार्म भराए जाने की शिकायत आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि नए संशोधित फार्म ही मतदाताओं से भराए जाएं। पुराने फार्म पर किए गए आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे। बावजूद इसके लोगों की शिकायत है कि बीएलओ उन्हें पुराने फार्म उपलब्ध करा रहे है। युवाओं के अलावा जेंडर रेशियो सुधारने के लिए महिलाओं को अधिक से अधिक सूची में शामिल किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। फार्म छह भरने के दौरान अगर कोई कालम छूट जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से नए मतदाताओं को जोड़ने में सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं।कौन सा फार्म है किसलिए
------------------ फार्म छह- नाम शामिल कराने के लिए फार्म छह ए- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फार्म सात- सम्मिलित नाम को हटाए जाने के लिए फार्म आठ- सम्मिलित नाम की प्रविष्टियों को शुद्ध कराने के लिए फार्म आठ ए- विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नाम को दूसरी जगह स्थानांतरित कराने के लिए मतदाता पंजीकरण के लिए नए फार्म ही उपयोग में लाए जाएंगे। पुराने फार्म में किए गए आवेदन स्वीकार नही होंगे। यह जानकारी बीएलओ को दे दी गई है। जनता को भी होशियारी बरतनी होगी। सैमुअल एन पाल, सीडीओ