प्रदूषण विभाग की टीम ने गुरुवार को होटलों रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस की जांच की. इस दौरान सिटी के 131 की जांच में केवल दो ही मानक के अनुसार मिले. इस पर 129 को टीम ने उन्हें नोटिस जारी किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द प्रदूषण विभाग से एनओसी नहीं लिया गया तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई एनजीटी के दाखिल ओरिजनल अप्लीकेशन नंबर 438-2018 में पारित निर्देश के अंतर्गत की गई है. कार्रवाई से होटलों रेस्टोंरेंट गेस्ट हाउस मैरिज हाल मालिकों में खलबली मची है.


गोरखपुर (ब्यूरो).प्रदूषण विभाग के अनुसार सिटी के कई होटल जल के साथ वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। अधिकतर होटल में ईटीएफ (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) नहीं है। इससे होटल का गंदा पानी बिना शोधन के ही नालियों के रास्ते बह रहा है, साथ ही किसी न किसी नदी में पानी मिल रहा है। जो काफी खतरनाक है। अगर ईटीएफ होगा तो जल शोधन करके पानी को दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ ही जनरेटर के शोर से वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। इसके लिए तय किए गए मानक अपनाने होंगे। होटलों, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज हाल आदि की जांच टीम ने किया है। 131 में केवल 2 होटल मानक के अनुसार मिले हैं। इस पर बाकी को नोटिस जारी किया गया है। अगर सभी ने विभाग से जल्द एनओसी नहीं लिया तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। - पंकज कुमार यादव, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी

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