-21 अक्टूबर से बिना पैन अपडेशन के रोक दी गई ई-सर्विसेज

-जीएसटीआईएन पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड किया गया अनिवार्य

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KANPUR : जीएसटी लागू किए जाने के बाद सारे काम व्यापारियों के जीएसटीआईएन पोर्टल से होंगे। पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारियों की आईडी बनाई जाएगी जो कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी व्यापारियों की ईमेल आईडी व फोन नंबर विभाग के पास होंगे। जिससे आवश्यक सूचनाएं उन्हें उसी के माध्यम से भेज दी जाएंगी। जीएसटीआईएन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये संभव होगा, इसलिए पैन कार्ड का अपडेशन अनिवार्य किया गया है।

विभागों के चक्कर से मुक्ति

जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जानी प्रस्तावित हैं तथा इसके लिए प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को एक लॉगइन आईडी व पासवर्ड जीएसटीआईएन के पोर्टल हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। जो उनके ईमेल आईडी व फोन नंबर पर सूचित किया जाएगा। पोर्टल पर अपनी आईडी को लॉगइन कर व्यापारी आसानी से कार्य समझ सकेंगे। पंजीकृत व्यापारियों के लिए यह आवश्यक है कि उनके वैलिड पैन के साथ-साथ उनके ईमेल आईडी व फोन विभाग के पास उपलब्ध हों। दरअसल, जीएसटी में कई टैक्स विभागों के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी और एक ही विभाग के इस पोर्टल से व्यापारियों व टैक्स प्रणाली के बीच आसानी से आदान प्रदान हो जाएगा।

21 अक्टूबर से रोक दी गई ई-सर्विसेज

विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी व्यापारी पैन अपडेट नहीं करा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर जीएसटी विवेक कुमार ने बताया कि इसलिए 21 अक्टूबर से ऐसे व्यापारियों की ई-सर्विसेज बाधित कर दी गई हैं। यानी कि जिनके पैन अपडेट नहीं हो वे लोग अब ऑनलाइन होने वाले कामों का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं ऐसे व्यापारी जो मैन्युअल काम कर रहे हैं, उनकी रसीद जारी किए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। इस क्रम में रिटर्न की रसीद भी नहीं कट रही है। विभाग का कहना है कि पहले पैन अपडेशन कराओ, उसके बाद काम होंगे।

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व्यापार मंडलों की बुलाएंगे बैठक

विभाग ने व्यापारी सुविधा केंद्र व अन्य प्रमुख स्थानों पर इसकी सूचना दे दी गई है। विभाग का कहना है कि जिन व्यापारियों के पैन उपलब्ध नहीं होंगे, वे स्वत: जीएसटी में माइग्रेट नहीं हो पाएंगे और जीएसटी के पंजीयन से वंचित हो जाएंगे। अत: पैन अपडेट कराना तथा ईमेल आईडी व फोन नंबर उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इस मामले में विभिन्न व्यापार मंडलों की बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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जीएसटी में लाभ उठाने के लिए पैन अपडेशन बहुत जरूरी है। व्यापारी जल्द से जल्द पैन अपडेट करा लें। इससे उन्हें फायदा होगा।

-सुनील पाल, कर सलाहकार

Posted By: Inextlive