लखनऊ नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों को हाउस टैक्स जमा करने संबंधी बार बार नोटिस दिया गया है इसके बावजूद भवन स्वामियों की ओर से टैक्स के रूप में एक रुपया भी जमा नहीं कराया जा रहा है। जिसकी वजह से अब नगर निगम इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।


लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां नगर निगम भवन स्वामियों को हाउस टैक्स में राहत देने संबंधी तैयारी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ आलम यह है कि राहत दिए जाने के बाद भी 2.50 लाख के करीब ऐसे भवन स्वामी हैैं, जो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैैं। अगर 31 मार्च तक उनकी ओर से टैक्स जमा नहीं किया गया तो उन्हें एक अप्रैल से मिलने वाली करीब 15 प्रतिशत की राहत भी नहीं मिलेगी।नोटिसों का असर नहींनगर निगम की ओर से इन भवन स्वामियों को हाउस टैक्स जमा करने संबंधी बार बार नोटिस दिया गया है, इसके बावजूद भवन स्वामियों की ओर से टैक्स के रूप में एक रुपया भी जमा नहीं कराया जा रहा है। जिसकी वजह से अब नगर निगम इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।2.50 लाख भवन स्वामी चिन्हित


नगर निगम प्रशासन की ओर से करीब 2.50 लाख ऐसे भवन स्वामी चिन्हित किए गए हैैं, जिन्होंने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इसकी वजह से बकाया टैक्स की राशि 200 करोड़ से अधिक पहुंच गई है।6 लाख 45 हजार कुल भवन स्वामी

नगर निगम की ओर से पूरे शहर में सर्वे कराकर करीब 6 लाख 45 हजार भवन स्वामी चिन्हित किए गए हैैं। इनमें से 2.50 लाख भवन स्वामी टैक्स नहीं दे रहे हैैं। इस आंकड़े में नए मकान भी शामिल हैैं, जिनका नए सिरे से टैक्स असेसमेंट भी कराया जा रहा है।50 हजार का बदलेगा टैक्स स्लैबनगर निगम की ओर से करीब 50 हजार से अधिक ऐसी संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैैं, जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैैं या उनका नए सिरे से रेनोवेशन करा दिया गया है। इन सभी का नए सिरे से टैक्स असेसमेंट किया जा रहा है और नई दरों के हिसाब से ही टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाएगा।15 प्रतिशत की राहतहाल में ही आयोजित हुई कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिन भवन स्वामियों का 31 मार्च तक टैक्स क्लियर होगा, उन्हें नए वित्तीय वर्ष में दस प्लस पंद्रह अर्थात कुल पंद्रह प्रतिशत की राहत दी जाएगी। ऐसे में, निगम प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि सभी भवन स्वामी अपने बकाये वाले टैक्स को जमा कर दें, जिससे उन्हें टैक्स में राहत संबंधी सुविधा का लाभ मिल सके।इस तरह जमा करें टैक्स

अगर आपको अपना हाउस टैक्स जमा करना है तो आप अपने क्षेत्र में स्थित नगर निगम के जोन कार्यालय में जाकर हाउस टैक्स जमा कर सकते हैैं। इसके साथ ही आप नगर निगम की वेबसाइट में जाकर भी हाउस टैक्स को ऑनलाइन जमा कर सकते हैैं।हमारी अपील है कि सभी भवन स्वामी 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा कर दें, ताकि उन्हें नए वित्तीय वर्ष में टैक्स में राहत संबंधी सुविधा का लाभ मिल सके।अंबी बिष्ट, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम

Posted By: Inextlive