अगर अब किसी व्यक्ति ने टेलीफोन या बिजली के खंभे या फिर किसी भी भवन पुल या मार्ग अथवा बाउंड्रीवॉल पर कोई एड या सूचना चिपकाई तो उस पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में निगम की ओर से गुरुवार से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।


लखनऊ (ब्यूरो)। निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह का एड या सूचना संबंधी पोस्टर लगाने से पहले नगर निगम से परमीशन लेनी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना वसूल किया जाएगा। यहां के लिए परमीशन जरूरीनिगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम सीमा के अंदर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपगिरामी सेतु, बाउंड्रीवॉल, बिजली या टेलीफोन खंभा इत्यादि पर कोई एड या किसी भी प्रकार की सूचना या चित्र नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके लिए निगम से परमीशन लेना अनिवार्य होगा। मेयर-नगर आयुक्त के पास कंपलेन


मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी के पास लगातार उक्त संबंध में कंपलेन आ रही थीं। बिना परमीशन इधर-उधर एड लगाए जाने से शहर की छवि बदरंग हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए ही निगम प्रशासन की ओर से तत्काल इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। यहां चलाया गया अभियान

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए निगम टीमों की ओर से गुरुवार को जोन एक के अंतर्गत लालबाग, हजरतगंज, नवल किशोर रोड व नरही क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रुप से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है। नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैैं कि अवैध रूप से चस्पा पोस्टर्स के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें हटवाया जाए।

Posted By: Inextlive