बनारस कैंप कार्यालय में सीपी ने समीक्षा बैठक की बोले- निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं


वाराणसी (ब्यूरो)आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कैम्प कार्यालय में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। चुनाव को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से सकुशल सम्पन्न कराने और आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन कराने पर विशेष जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और तत्परता के साथ सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होने कहा कि निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता न बरती जाए। बैठक में ज्वाइंट सीपी के। एजिलरसन, एडिशनल सीपी एस चन्नप्पा आदि मौजूद थे.

बैठक में ये दिए गए निर्देश

थाना क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही हो.

सोशल मीडिया पर सही जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे अफवाह न फैलाई जा सके। भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो.

मतदाताओं को धमकाने अथवा प्रभाव डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

किसी भी सरकारी भवन, संस्थान, सरकारी संपत्ति पर कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित न हो.

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य प्रतिबंधित रहेगा, कड़ाई से अनुपालन हो.

कोई भी पुलिसकर्मी राजनैतिक गतिविधियों, चुनाव प्रचार-प्रसार आदि कृत्यों में संलिप्त न हो.

कोई पुलिसकर्मी ऐसा कृत्य न करें जिससे किसी राजनैतिक पार्टी या राजनैतिक व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित हो.

बार्डर पर निरंतर चेकिंग हो। चेकिंग प्वाइंट्स पर बैरियर आदि की व्यवस्था हो.

क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की क्रियाकलापों की रखें निगरानी.

वांछित अपराधियों व वारंटियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी हो। साथ ही गुंडा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम आदि के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया.

चुनाव के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रहरियों, पुलिस मित्रों आदि के साथ गोष्ठी आयोजित करें.

चुनाव के प्रचार-प्रसार में बच्चों से श्रम कराना पूर्णत: वर्जित है। इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाये.

लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन व जमा कराना तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। शस्त्र की दुकानों की भी चेकिंग की जाये.

Posted By: Inextlive