नए ट्रैफिक रूल्स से बचेगी जान, पर कटेगी जेब
- दून में सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ रहा है लगातार ग्राफ
- इस साल अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटना में - मोटर व्हीकल नियम लागू होने से देना होगा भारी जुर्माना DEHRADUN: सड़क दुर्घनाओं को रोकने के लिए लंबे समय से मोटर व्हीकल नियम में संशोधन की बात उठ रही थी। सड़क दुर्घनाओं को रोकने के लिए लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया है। इस नियम में पहले के ट्रैफिक नियमों को ज्यादा कठोर कर दिया गया है। लेकिन इस नियम के कठोर होने से क्या दून में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगी। इस साल की बात करें तो क्0 अप्रैल ख्0क्7 तक 7ख् दुर्घटनाओं में फ्भ् लोगों की जान जा चूकी है।दून में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही इन को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती रहती है, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले तीन सालों में ब्ख्8 लोग जान गंवा चूके हैं। साल ख्0क्ब् में क्फ्9, ख्0क्भ् में क्ब्फ् और ख्0क्म् में क्ब्म् की जान गई। जबकि इस साल अब तक इनके मुकाबले मरने वालों की संख्या पिछले सालों के लगभग आधे तक पहुंच गई है। ये पुलिस के लिए ही नहीं दूनाइट्स के लिए भी चिंता का विषय है।
भारी जुर्माने को रहें तैयार मोटर व्हीकल नियम में संशोधन से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से भारी भरकम जुर्माना तो वसूला ही जायेगा। साथ ही लाइसेंस तीन माह तक रद्द कर दिया जायेगा। इसके अलावा हादसा किसी नाबालिग की वजह से होता है तो हादसे के लिए नाबालिग के माता-पिता या गाड़ी मालिक को दोषी माना जायेगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर ख्भ् हजार के जुर्माने के साथ फ् साल की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। हिट एंड रन मामले में भी पीडि़त को भी ख्भ् हजार के जगह पर ख् लाख का मुआवजा राशी दी जाएगी। नियम में संशोधन से देना होगा यह जुर्माना कैटगरी पहले जुर्माना अब जुर्माना बिना लाईसेंस के चालन भ्00 भ्000ओवर स्पीड पर चालान ब्00 ब्000
ड्रंक एंड ड्राईव पर चालान ख्000 क्0,000 बिना सीट बेल्ट के चालान क्00 क्000 बिना हेल्मेट के चालान क्00 क्000 - दून में सड़क हादसे पर एक नजर साल हादसे मृतक घायल ख्0क्ब् ख्9भ् क्फ्9 ख्ख्0 ख्0क्भ् फ्ब्फ् क्ब्फ् फ्0फ्ख्0क्म् फ्क्ब् क्ब्म् ख्8भ्
ख्0क्7 अबतक 7ख् फ्भ् ब्8 - पुलिस की इस साल की गई कार्रवाही - जनवरी कुल चालान- 7ब्क्फ् मौके पर चालान - भ्क्89 कोर्ट चालान- ख्078 सीज वाहन- क्ब्म् चालन से वसूली म्,09,फ्00 - फरवरी माह कुल चालान- म्ख्7ख् मौके पर चालान - ब्म्म्फ् कोर्ट चालान- क्ब्87 सीज वाहन- क्ख्ख् चालन से वसूली- भ्,भ्भ्,0भ्0 -मार्च माह कुल चालान- 78ख्8 मौके पर चालान - भ्98क् कोर्ट चालान- क्म्97सीज वाहन- क्भ्0
चालन से वसूली - भ्,ब्ख्,ख्भ्0 - अप्रैल माह में अबतक कुल चालान- फ्0भ्9 मौके पर चालान - ख्ख्क्ख् कोर्ट चालान- म्ख्भ् सीज वाहन- भ्ख् चालन से वसूली- फ्,ब्भ्,0भ्0 - पैरेंट्स आजकल समय से पहले ही अपने बच्चों को वाहन दे देते हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं। लोकसभा में बिल के पास होने के बाद राज्य सरकार को नोटिफिकेशन करना होता है। इस नियम के लागू होने से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। - स्वीटी अग्रवाल, एसएसपी