नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ साकेत कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया है। शरजील पर पिछले साल दिसंबर को जामिया में "देशद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने का आरोप लगा है। शरजील पर आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( ) के तहत केस दर्ज किया गया था।

देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव करने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने कहा, 'शरजील को 13 दिसंबर, 2019 को दिए गए उनके देशद्रोही भाषण के कारण, जामिया दंगों के लिए उकसाने और अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान, साक्ष्य के आधार पर शरजील पर आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए (देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में, राजेश देव के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई जिसने शरजील को अरेस्ट किया था।

दंगा होने से काफी हुआ था नुकसान

पुलिस के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया के क्षेत्र में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ "जामिया के छात्रों द्वारा आयोजित विरोध मार्च के परिणामस्वरूप" दंगे भड़क गए थे। भीड़ ने बड़े पैमाने पर दंगे, पथराव और आगजनी की, और इस प्रक्रिया में कई सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था।

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