- हिंसक आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ पुलिस ने उठाए सख्त कदम
- प्रदर्शन के दूसरे दिन भी दर्ज हुई रिपोर्ट, दस नामजद
ALLAHABAD: आंदोलन
छात्रों के आंदोलन में पॉलिटिकल इन्वाल्वमेंट और लोक संपत्ति की भारी क्षति को देखते हुए पुलिस सख्त हो गई है। अब उसने हिंसक आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। यही वजह है कि शुक्रवार की रात सैकड़ों अज्ञात सहित दस छात्रों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है। तोड़फोड़ के आरोप में कई छात्र सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जबकि बाहर घूम रहे छात्रों को सख्त अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इन्होंने फिर हंगामा किया तो ये भी सलाखों के पीछे होंगे। एसएसपी वीरेन्द्र कुमार का कहना है कि शहर में धारा क्ब्ब् लागू है। इसके उल्लंघन पर हार्ड स्टेप लिए जाएंगे।
आंदोलन के बाद दर्ज रिपोर्ट
लोक सेवा आयोग
सिविल लाइस में गोविंदपुर कालोनी के रहने वाले अंजनी कुमार ने छात्रों के गुट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। इस मामले में आईपीसी की धारा क्ब्7, फ्भ्फ्, ब्ख्7 और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम का मामला दर्ज हुआ है।
लोक सेवा आयोग से सुभाष चौराहा
सिविल लाइंस इंस्पेक्टर महेश पाण्डेय ने छात्रों के गुट द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्0 छात्रों के नामजद समेत सैकड़ों के खिलाफ आईपी की धारा क्ब्7, फ्फ्ख्, फ्भ्फ्, भ्0ब्, ब्ख्7, लोक संपत्ति अधिनियम और 7 सीएलए एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। नामजद रिपोर्ट में अजय सिंह, सोनू, राणा यशवंत सिंह, कौशल सिंह, अमरेन्द्र सिंह, अवनीश पाण्डेय, शेवेश कुमार सिंह, अमित सिंह, अयोध्या सिंह और राजनीश सिंह शामिल हैं।
रोडवेज बस स्टेशन
रोडवेज की छह गाडि़यों में तोड़फोड़ करने पर सिविल लाइंस पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मोहम्मद इस्माइल की तहरीर पर आईपीसी की धारा क्ब्7, फ्भ्फ्, ब्ख्7 और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
बेली पावर हाउस
नगर निगम की गाड़ी में आग लगाने पर पशुधन अधिकारी डॉक्टर धीरज गोयल ने ब् अज्ञात लड़कों के खिलाफ आईपीसी की धारा ब्फ्भ् व लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।
क्या है इन धाराओं में सजा
क्ब्7-इस धारा का मतलब बलवा करने से है। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा उसे दो साल की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।
फ्भ्फ्-लोक सेवक को उनके काम में बाधा डालना, हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ऐसा करने पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
ब्ख्7-इस धारा में संपत्ति नुकसान करने में दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
ब्फ्भ्-जो कोई प्रच्छन्न गृह या गृह भेदन करेगा तो उसे दो साल तक की सजा हो सकी है।
भ्0ब्-लोक शांति भंग करने पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
7 सीएलए एक्ट-बवाल करने पर यह धारा लगता है इसमें छह महीने तक की सजा का प्रावधान है।
लोक संपत्ति अधिनियम -लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर भी दो साल की सजा का प्रावधान है।