-कीमत से ज्यादा टैक्स और पेनाल्टी पर व्यापारियों में आक्रोश

PRAYAGRAJ: जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स व पेनाल्टी के नियम व्यापारियों पर भारी पड़ रहे हैं। जीएसटी अधिकारी व्यापारियों का माल पकड़े जाने या कागजात में कमी मिलने पर कीमत से अधिक टैक्स वसूल रहे हैं। इसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। 100 रुपए का माल डॉक्यूमेंट में कमी के कारण पकड़ा जाता है तो उस पर 128 रुपए का टैक्स और पेनाल्टी दोनों लगाया जा रहा है। जीएसटी में अनरजिस्टर्ड व्यापारियों के साथ ही रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए भी सख्त नियम बनाया गया है।

हो रही है प्रॉब्लम

दिन में ट्रैफिक और नो एंट्री की वजह से सिटी में माल लोडिंग और अनलोडिंग का काम देर रात ही होता है। इस दौरान सचल दस्ते द्वारा चेकिंग की जाती है। चेकिंग के दौरान व्यापारी पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सका तो उस पर टैक्स और पेनाल्टी दोनों लगा दी जाती है। वैट में ऐसा नियम नहीं था। वैट में पहले टैक्स लगाया जाता था। टैक्स जमा न करने पर ही पेनाल्टी का नियम था।

जीएसटी में 100 परसेंट पेनाल्टी टैक्स के साथ लगाए जाने का नियम पूरी तरह से गलत है। जीएसटी काउंसिल को इसमें संशोधन करना चाहिए। जीएसटी काउंसिल से मांग की जाएगी।

-संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति