-स्कूल संचालक मान्यता के मानकों को नहीं कर रहे हैं पूरा

-नगर शिक्षा के निरीक्षण में खुली पोल, कार्रवाई में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग

BAREILLY नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर शिक्षा अधिकारी ने जब मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़ा, तो उन्होंने इन स्कूल्स को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही स्कूल संचालकों को चेतावनी दी कि जल्द ही उन्होंने क्लासेज लगाना बंद नहीं किया, तो उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

83 ने किया आवेदन

बेसिक शिक्षा विभाग में 83 स्कूल संचालकों ने मान्यता के लिए आवेदन किया। इनमें से 65 ने आठवीं तक और 18 ने पांचवीं तक स्कूल चलाने की मान्यता बेसिक शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी। विभाग ने स्कूल संचालकों को इस शर्त पर मान्यता दे दी कि वह निर्धारित समय के अंदर मानक को पूरा कर लेंगे। लेकिन आठवीं तक के 21 और पांचवीं तक 14 स्कूल संचालकों ने विभाग की इस शर्त को पूरा नहीं किया। नगर क्षेत्र के खंड शिक्षाधिकारी नरेन्द्र सिंह पंवार ने प्राइवेट स्कूल्स पर छापा मारा, तो स्कूल संचालकों की करतूतों से पर्दा उठा। इसके बाद उन्होंने स्कूल बंद करने के अादेश दिए।

इन स्कूल्स को भेजा नोटिस

एनसी से अाठवीं तक

-स्प्रिंगडल स्कूल सदर बाजार

-जैन एकेडमी रामनगर आंवला

-एनपी सिंह पब्लिक स्कूल लालफाटक

-एवर ग्रीन पब्लिक स्कूल मठ लक्ष्मीपुर

-सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल शांतिनगर आदि

एनसी से पांचवीं तक

-इंडियन पब्लिक स्कूल भूढ़

-आइडिल पब्लिक स्कूल फरीदपुर

-सरदार पटेल एकेडमी स्वालेनगर

आदि

यह हैं मानक

-सोसायटी रजिस्ट्रर हो।

-विद्यालय किराए पर है तो 10 साल का इकरारनामा।

-जमीन का बैनामा।

-पांचवी तक की मान्यता के लिए 10,000 की एफडी।

-आठवीं तक की मान्यता के लिए 35,000 की एफडी।

-फायर ब्रिगेड की एनओसी।

-बिल्डिंग का नक्शा पास।

-बिल्डिंग की मजबूती की एनओसी।

वर्जन

स्कूल संचालक नियमों को ताक पर रखकर क्लासेज लगा रहे थे। इसलिए यह फरमान सुनाया है। इसके बाद भी क्लासेज लगना बंद नहीं होती है, तो स्कूल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

एनएस पंवार, खंड शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र