- वाहन ओनर्स खुलेआम कर रहे एमवी एक्ट का उल्लंघन

- नंबर नहीं नाम, पदनाम व स्लोगन का कर रहे हैं इस्तेमाल

>BAREILLY:

परिवहन विभाग और टै्रफिक पुलिस की लापरवाही के चलते शहर में हजारों की संख्या में ऐसे व्हीकल्स दौड़ रहे हैं जिनकी नंबर प्लेट पर अवैध तरीके से नंबर लिखा हुआ है। कुछ व्हीकल्स ओनर्स ने अपने व्हीकल्स के नंबर प्लेट पर नंबर की बजाय जिद्दी ब्वॉयज और आई मिस यू जैसे स्लोगन भी लिखवा रखें हैं। दिक्कत यह है कि इससे किसी हादसे के वक्त इन वाहनों की संलिप्तता में उनकी पहचान करने में दिक्कत आती है। फिर भी जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे हुए हैं।

दिखावे और रूतबे की खातिर

दिखावे और रूतबे की खातिर नंबर प्लेट पर नाम और पदनाम लिखने का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े अधिकतर लोगों ने व्हीकल पर नंबर प्लेट पर विभाग का नाम लिखवा लिया है। वहीं सिटी के व्यॉयेज तो जिद्दी ब्वॉयज जैसे तमाम स्लोगन लिखकर चल रहे हैं। बता दें कि 2006 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान कई दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। जिसमें नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने जाने के आदेश दिए थे। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने ि1दया था।

एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान

एमवी एक्ट 1989 के नियम 50 के अंतर्गत वाहन के आगे-पीछे नम्बर प्रदर्शित करने वाली नम्बर प्लेट लगाए जाने का प्रावधान है। प्राइवेट या सरकारी वाहन में नम्बर प्लेट के अलावा कोई भी नेम प्लेट, बोर्ड या अन्य प्लेट नहीं लगायी जा सकती है। ऐसा करने पर एमवी एक्ट की धारा 177, 53 एवं 55 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने का नियम हैं। दोषी लोगों पर 100 रुपए तक जुर्माना और वाहन जब्त किए जा सकते हैं

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नंबर प्लेट के मानक अौर जुर्मना

- चार पहिया वाहनों के नंबर और अक्षर की ऊंचाई 65 व चौड़ाई 10 मिमी तथा दोनों के बीच का स्पेस 10 मिमी होना चाहिए।

- बाइक और स्कूटर में नंबर और अक्षर की ऊंचाई 35 से 40 मिमी, चौड़ाई 5 से 7 मिमी तथा स्पेस 5 मिमी होनी चाहिए।

- प्राइवेट वाहन पर सफेद रंग के बैकग्राउंड पर नंबर व अक्षर ब्लैक कलर में लिखे होना चाहिए। जबकि, कॉमर्शियल वाहन पर पीले रंग के बैकग्राउंड पर नंबर व अक्षर ब्लैक कलर में लिखे होने चाहिए।

- एमवी एक्ट की धारा 177 में नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम या कुछ और लिखने पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान हैं। साथ ही वाहन जब्त किए जाने का भी प्रावधान हैं।

नंबर प्लेट पर सिर्फ नंबर लिखा होना चाहिए। और कुछ लिखना गलत है। एक्ट में 100 रुपए जुर्माना लगाए जाने और वाहन को जब्त करने प्रावधान है।

अनिल त्रिपाठी, एआरटीओ, इंफोर्समेंट