- 1,85, 000 : कुल अर्बन कंज्यूमर्स

- 06 : सब स्टेशन

- 10 परसेंट कंज्यूमर्स के घरों में लगे हैं स्मार्ट मीटर

- सड़क किनारे फड़-खोखों में धड़ल्ले से चोरी हो रही बिजली

- जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक करते हैं अनदेखी

बरेली : आम कंज्यूमर्स भले ही बिजली बिल से परेशान हों, पर शहर में ऐसे भी बिजली कंज्यूमर्स हैं जो बिना किसी टेंशन के जितनी चाहे उतनी बिजली कंज्यूम करते हैं, उन्हें बिना कनेक्शन के ही बिजली मिल जाती है और बिल भरने की भी चिंता नहीं रहती है। विभाग के ही जिम्मेदार कर्मचारी शहर में कई जगह चोरी से बिजली कनेक्शन दे देते हैं। हर महीने सरकार को काफी नुकसान हो रहा है।

चोरी से जला रहे बिजली

एक ओर जहां सभी कंज्यूमर्स के घर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद हो रही है, वहीं दूसरी ओर बिल जमा नहीं कर सकने वाले कंज्यूमर्स पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, बकायदारों को चिह्नित कर उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इन सबके बावजूद कर्मचारियों की मेहरबानी से बिना कनेक्शन और बिना बिल के बिजली कंज्यूम भी की जा रही है। इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

सड़क किनारे खोखों में मनमानी

शहर में सड़क किनारे जहां-तहां जमे फड़-खोखों व झुग्गियों में रात में जगमगाती बिजली अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। इन जगहों पर किसकी मेहरबानी से बिजली जलती है, आखिर विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को यह क्यों नहीं दिखाई देता है, क्या इस तरह बिजली कंज्यूम करने वालों को सरकार या विभाग की तरफ से कोई छूट मिली है। इन सबके जवाब अधिकारियों के पास नहीं हैं।

लाइनमैन व जेई जिम्मेदार

बिजली विभाग ने बिजली वितरण व्यवस्था के लिए शहर को अलग-अलग एरिया में बांटा है। हर हिस्से की देखरेख की जिम्मेदारी जेई व लाइनमैन के जिम्मे है। इनके ऊपर भी बड़े अधिकारी हैं, पर अपने एरिया में बिजली चोरी रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी वहां के जेई व लाइनमैन पर ही रहती है। इसके बाद भी अगर कहीं बिना कनेक्शन के बिजली जलती है तो वह चोरी की श्रेणी में आती है और यह कहीं न कहीं जेई व लाइनमैन की अनदेखी मानी जाती है।

इन्हें नहीं मिल सकता कनेक्शन

कंज्यूमर्स को लीगल कनेक्शन देने के लिए बिजली विभाग के मानक हैं। कनेक्शन उन्हीं कंज्यूमर्स को मिल सकता है, जिनके पास संबंधित लीगल डाक्यूमेंट्स हों। सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगे फड़-खोखों को किसी भी सूरत में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।

बकाया बिल पर छूट 31 तक

बिजली विभाग पर शासन से राजस्व बढ़ाने का दबाव है। इसके लिए शासन ने बिजली बिल बकायादारों को भी छूट दी है। उन्हें बकाया बिल पर हंड्रेड परसेंट छूट दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें किश्तों में बिल जमा करने का भी मौका दिया गया है। इसकी समय सीमा 31 जनवरी निर्धारित की गई है। इस समय सीमा में बिल जमा करने के लिए आगे आने वाले शहरी बिजली कंज्यूमर्स को जहां 12 किश्तों में बिल जमा करने की सहूलियत मिल जाएगी। वहीं, ग्रामीण कंज्यूमर्स को 24 किश्तों में बकाया बिल जमा करने की सहूलियत मिल सकेगी।

बिजली सप्लाई और बिल जमा करने की स्थिति में अब बड़ा बदलाव हुआ है। बिजली चोरी रोकने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद भी अगर कहीं चोरी से बिजली जलती हुई मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर लाइनमैन या अन्य किसी की विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो भी एक्शन लिया जाएगा।

सैयद तारीक मतीन, प्रभारी एसई अर्बन