-बीस हजार रुपये जुर्माना, दस हजार मृतक की मां को मिलेंगे

-धरातल पर ला सकती है प्रतिकूल स्वभाव की पत्‍‌नी: कोर्ट

<-बीस हजार रुपये जुर्माना, दस हजार मृतक की मां को मिलेंगे

-धरातल पर ला सकती है प्रतिकूल स्वभाव की पत्‍‌नी: कोर्ट

BUDAUNBUDAUN: कोर्ट ने पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने की आरोपी महिला को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसमें दस हजार रुपए मृतक की मां को देने का आदेश है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के वार्ड छह निवासी मिलन भारद्वाज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि क्7 अप्रैल ख्009 को मोहित का विवाह प्रभा पुत्री भगवती प्रसाद निवासी लक्ष्मण गढ़ी थाना खैर जिला अलीगढ़ से हुआ था। शादी के बाद से ही प्रभा फिजूलखर्ची तथा नए गहने बनवाने के लिए प्रताडि़त व परेशान करती थी। इस प्रताड़ना से परेशान मोहित ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भूदेव गौतम की अदालत में मुकदमा चला। न्यायाधीश ने साक्ष्य का अवलोकन और एडीजीसी जगत सिंह यादव, सुनील कुमार सक्सेना व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के पश्चात प्रभा को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने पति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने पर टिप्पणी की है कि परस्पर संबंधों में कटु होना दोनों के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। नारी जननी, बहन, पुत्री व सहचरी के रूप में यदि अनुकूल हो तो व्यक्ति को चरम पर पहुंचा सकती है और प्रतिकूल हो जाए तो धरातल पर ला सकती है।