- आरएम ने औचक निरीक्षण कर कैंटीन संचालकों पर ठोंका जुर्माना

- पानी के अनधिकृत बोतलों की फोटो मुख्यालय को भेजी

BAREILLY:

परिवहन निगम निगम के बस अड्डे पर ही परिवहन नीर की बिक्री नहीं हो रही है। इस बात का खुलासा क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभाकर मिश्र के औचक निरीक्षण में हुआ। सेटेलाइट व नॉवेल्टी बस स्टेशन पर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में कैंटीन संचालक पानी के अनधिकृत बोतल की बिक्री करते हुए पाए गए। लिहाजा, प्रबंधन ने कैंटीन संचालक पर जुर्माना की कार्रवाई करते हुए फोटो मुख्यालय को भेज दी।

पानी का अवैध कारोबार

मुख्यालय ने प्रदेश के सभी बस स्टेशन पर परिवहन नीर की बिक्री को परमिशन दी है। इसके लिए उसने एक प्राइवेट कंपनी से कांट्रैक्ट भी कर रखा है। लेकिन, कैंटीन संचालक अनधिकृत रूप से अन्य कंपनियों के भी पानी बस स्टेशन पर बेच रहे है। इस बात की लिखित शिकायत परिवहन नीर के कांटै्रक्टर ने आएम प्रभाकर मिश्र से की थी।

15 परसेंट के हिसाब से ठोंका जुर्माना

बस स्टेशन की कैंटीन में पानी की अनधिकृत बोतलों की बिक्री करते हुए पाए जाने आरएम प्रभाकर मिश्र ने बीस हजार रुपए जुर्माना ठोंका, जिसमें सेटेलाइट कैंटीन संचालक पर छह हजार रुपए। जबकि नॉवेल्टी स्थित दो कैंटीन के संचालकों पर क्रमश: सात-सात हजार जुर्माना लगाया।

मुख्यालय को भेजी फोटो

बस स्टेशन पर बिक रहे अवैध पानी का आरएम ने फोटो भी क्लिक की। और यह फोटो उन्हें मुख्यालय आला अधिकारियों के पास भी भेजा। पकड़े गए कैंटीन संचालकों को ऐसा दोबारा न करने की बात परिवहन निगम के अधिकारियों ने कही। साथ ही, चेतावनी दी कि यदि ऐसा दोबारा हुआ तो कैंटीन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

बस स्टेशन पर किसी को भी पानी की अनधिकृत बोतल बेचने की परमिशन नहीं है। यदि, ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रभाकर मिश्र, आरएम, परिवहन निगम