- आरटीओ डिपार्टमेंट ने 62 लोगों को जारी किया है ट्रेड सर्टिफिकेट

- उत्तराखंड में 2 परसेंट टैक्स कम होने से शोरूम ओनर्स करते है खेल

>BAREILLY:

शहर में कई कार एजेंसियां दो परसेंट टैक्स न देने के लिए ट्रेस्ट ड्राइव के लिए इस्तेमाल होने वाले डेमो व्हीकल्स को उत्तराखंड से खरीद कर इसका इस्तेमाल कर रही हैं। जबकि शोरूम चलाने के लिए शोरूम ओनर्स जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट बरेली से बनवा रहे हैँ। उत्तराखंड से वाहनों की खरीदारी करने से यूपी सरकार को दो परसेंट टैक्स का लॉस हो रहा है। जबकि टैक्स चोरी करने वाली इन कार एजेसियों के खिलाफ आरटीओ विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

62 को जारी किया सिर्टफिकेट

आरटीओ विभाग ऑटो मोबाइल सेक्टर से जुड़ी कार, बाइक और अन्य एजेंसी को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करता है। जिसका रिन्यूवल हर वर्ष कराना आवश्यक होता है। इसके जरिए आरटीओ एक खास नंबर देता है। यह सर्टिफिकेट शोरूम और टेस्ट ड्राइव में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स के लिए किया जाता है। आरटीओ विभाग ने करीब 62 ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया है। इसमें फोर व्हीलर, टू व्हीलर, टैक्टर सहित अन्य वाहनों के शोरूम शामिल हैं। लेकिन, इनमें से अधिकतर यूपी की बजाय उत्तराखंड से रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

पर्सनल भी कर रहे यूज

कुछ शोरूम ओनर्स डेमो वाहनों को पर्सनल भी इस्तेमाल कर रहे है। जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। जंक्शन स्थिति एक मारूती सुजुकी शोरूम के ओनर पर्सनल चलने के लिए डेमो वाहन इस्तेमाल करते हैं। यही वाहन उनके शोरूम में टेस्ट ड्राइव के लिए मौजूद रहता है। जबकि एक और वाहन का इस्तेमाल टेस्ट ड्राइव के तौर पर हो रहा है। लेकिन, इन वाहनों पर टीसी नहीं लिखा हुआ है। बता दें कि आरटीओ विभाग यूपी 25 टीसी नंबर ही जारी करता है। जब इस संबंध में शोरूम ओनर से बात की गयी तो उन्होंने इस संबंध में कुछ कहा नहीं और बात टाल गए। वहीं दूसरी ओर रामपुर रोड स्थिति हुंडई शोरूम के ओनर्स यूके से रजिस्टर्ड डेमो वाहनों का इस्तेमाल टेस्ट ड्राइव के लिए कर रहे हैं। नियमों के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त करने का प्रावधान है। लेकिन, अभी तक एक भी शोरूम का ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त नहीं हुआ है।

टैक्स का खेल

यूपी में टैक्स

10 लाख से नीचे 7 परसेंट।

10 लाख से ऊपर 10 परसेंट

उत्तराखंड में टैक्स

10 लाख से नीचे 6 परसेंट।

10 लाख से ऊपर 8 परसेंट

ट्रेड सर्टिफिकेट के जरिए जो नंबर जारी होता है। उसी नंबर का इस्तेमाल डेमो वाहनों पर करना होता है। यदि, कोई उत्तराखंड से रजिस्टर्ड वाहनों का इस्तेमाल टेस्ट ड्राइव के लिए कर रहा है, तो यह गलत है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

राजेश कर्दम, एआरटीओ प्रशासन