गोरखपुर (ब्यूरो).जिसके तहत अब सिर्फ कोडिन सिरप ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की नारकोटिक्स दवाईयों के स्टॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। रिटेलर से लेकर होलसेलर और सीएंडएफ तक के लिए स्टॉक के नियम तय हो गए हैं। तय नियम से अधिक न ही कोई स्टॉक कर सकेगा और न ही ऐसी दवाईयों की बिक्री हो सकेगी।

नशीली दवाइयों के खेल पर लगाम

कैंपिंग स्टोरेज का यह आदेश 15 अगस्त से गोरखपुर सहित पूरे यूपी में लागू हो गया है। ड्रग कमिश्नर अजय जैन ने बताया, 'गोरखपुर सहित अन्य जिलों से बरामद नारकोटिक्स की दवाईयों से यह साफ हो गया है कि इनका इस्तेमाल इलाज के लिए कम और नशे के लिए ज्यादा हो रहा है।

होगी स्टॉक और बिक्री की जांच

ऐसे में इसे देखते हुए कैंपिंग स्टोरेज नियम 15 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इससे मानक से अधिक न ही नारकोटिक्स दवाईयों की बिक्री हो सकेगी और न ही इसका स्टॉक किया जा सकेगा। साथ ही विभाग को यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय-समय पर नारकोटिक्स का काम करने वाले व्यापारियों के स्टॉक और बिक्री का डाटा रिपोर्ट भी देखा जाए। बावजूद इसके अगर कोई नियमों के विपरित स्टॉक रखता या बेचता मिलता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाए।

वापस जाएंगे 15 अगस्त से पहले के स्टॉक

उन्होंने बताया, चूंकि यह नियम 15 अगस्त से लागू है तो उससे पहले के स्टॉक इस नियम में शामिल नहीं होंगे। जिन व्यापारियों के पास 15 अगस्त 2022 के बाद मानक से अधिक स्टॉक हैं, वह अपने बाकी स्टॉक कंपनी को वापस भेजेंगे। तय मानक से अधिक स्टॉक कंपनी को वापस भेजने के लिए व्यापारियों को एक तय समय भी निर्धारित किया गया है। उसके बाद उनके स्टॉक में मानक से अधिक दवाईयों को अवैध घोषित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कारोबार पर लगेगा अंकुश

ड्रग कमिश्नर ने बताया, इन नियमों के प्रभावी रूप से लागू हो जाने के बाद नारकोटिक्स दवाओं के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकेगा। क्योंकि जब किसी फर्म को तय मानक से अधिक दवाईयां नहीं मिलेंगी तो वे इसकी अवैध बिक्री भी नहीं कर सकेंगे। नशे का कारोबार करने वाला कोई भी व्यापारी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे के इस कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कई कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। जिन्हें जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा।

इतना कर सकते हैं स्टॉक

ड्रग थोक विक्रेता फुटकर विक्रता

कोडिन बेस्ड सिरप 1000 100

एक दिन में सेल एक बिल पर 100 एक बिल पर 01

कोडिन सिरप 50 एमएल 1000 100

एक दिन में सेल एक बिल पर 100 एक बिल पर 01

कोडिन बेस्ड सिरप एनी साइज 1000 100 बोतल

एक दिन में सेल एक बिल पर 100 एक बिल पर 01

टारामडोल 10000 कैपसूल 2000 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 200 डॉक्टर्स की पर्ची पर

अल्पराजोलान 10000 कैपसूल 2000 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 200 20 कैपसूल

क्लोनाजेपाम 10000 कैपसूल 2000 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 200 20 कैपसूल

डाइजापाम 2000 कैपसूल 200 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 50 एक बिल पर 10

नाइट्राजेपाम 2000 कैपसूल 200 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 50 एक बिल पर 10

पेंटाजोसिन 2000 कैपसूल 50 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 50 एक बिल पर 10

बोप्रीनार्फिन 2000 कैपसूल 50 कैपसूल

एक दिन में सेल एक बिल पर 50 एक बिल पर 10

नोट यह आदेश सरकारी कैंसर अस्पताल और मानसिक अस्पताल पर लागू नहीं हैं।