गोरखपुर (ब्यूरो).विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट, माल, मैरेज हाल, शादी घर, बैंक्वेट हाल, सिनेमा हाल, मल्टी स्टोरी कांप्लेक्स, कांप्लेक्स, व्यावसायिक कटरा, व्यावसायिक कांप्लेक्स, आवासीय अपार्टमेंट, आवासीय सोसाइटी आदि। कचरा निस्तारण के लिए संस्थान वैज्ञानिक विधि से कचरे से खाद बना सकते हैं। नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।

किचन का गीला कचरा फेंकने की बजाय उससे खाद बनानी चाहिए। खाद बनाकर उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। सूखे कचरे में प्लास्टिक, कैरी बैग, गत्ता, कागज को बेचा जा सकता है। उसी कचरे को घर के बाहर निगम के डंप में फेंक सकेंगे, जिसकी रिसाइकिङ्क्षलग न किया जा सके। 50 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों पर भी सख्ती होगी।

- अविनाश ङ्क्षसह,नगर आयुक्त