गोरखपुर (ब्यूरो)। बताते चलें कि तीन अगस्त की सुबह गीडा पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जो गोरखपुर स्टेशन से ऑटो करके अपने घर जा रही थी। एकला बंधे पर कुछ युवकों ने महिला का ऑटो रोककर उसे दोपहिया वाहन पर बैठाकर अमरूद बाग ले गए। जहां पर बारी-बारी छह युवकों ने महिला के साथ रेप किया।

पीडि़ता के तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के साथ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीडि़ता से घटना की जानकारी लेकर अभियुक्तों की पहचान की गई। पीडि़ता की तहरीर के आधार पर थाना गीडा में धारा 376डी, 506, 341 भादवि बनाम प्रद्युम्न निषाद पुत्र पहलु निषाद निवासी कालेसर, गोली उर्फ आकाश पुत्र स्व। सूरज निवासी अमरूद मंडी राजघाट, छोटई उर्फ परमात्मा, तारकेश्वर पुत्र गुरुदेव निवासीगण कठउर गीडा, दिनेश पुत्र अंगद निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा और एक अन्य अज्ञात अभियु्क्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

आरोपित से हुई पुलिस की मुठभेड़

मुकदमा दर्ज होने के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष गीडा रतन कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त प्रदुम्न निषाद पुत्र पहलु निषाद निवासी कठउर थाना रामगढताल घायल हुआ था। पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पांचों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। साथ ही सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य कलेक्ट कर बचे हुए वांछित अभियुक्त विपिन निषाद पुत्र पूर्णवासी निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर को पांच अगस्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना उपरांत साक्ष्य संकलन कर जुर्म धारा 376-डी, 341,506 भा.द.सं। के तहत आरोप पत्र पांच अगस्त को न्यायालय किया जा चुका है। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाकर जल्द से जल्द पीडि़ता को न्याय दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।