गोरखपुराइट्स के लिए राहत भरी खबर है। ऑरेंज जोन में शासन की तरफ से दिए गए छूट को देखते हुए डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने भी सिटी व रूरल एरिया के दुकानदारों के लिए छूट दी है। दुकानों को खुलने के लिए बकायदा समय निर्धारित की गई है। दुकानें सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। सुबह 11 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद कोई दुकान खुली मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेशानुसार 4 मई से दो सप्ताह के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन खुलने वाले दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

कर्मचारियों के आने के लिए दें आवेदन

डीएम ने बताया कि सभी दुकानदार/प्रतिष्ठान संचालक अपने लिए व अपने कार्मचारियों के आवागमन के लिए पोर्टल पर ई-पास के लिए आवेदन करें। इसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम देंगे। ई-पास जारी होने के बाद ही निर्धारित समयावधि में प्रतिष्ठान/दुकान खोला जाएगा व आवागमन की अनुमति होगी। दुकानदार और उनके कर्मचारियों के आने जाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आवागमन की अनुमति होगी। आवागमन के लिए चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) तथा दो पहिया वाहनों में केवल एक व्यक्ति (पीछे की सीट पर बैठकर) यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

इन दुकानों को खोलने की अनुमति

-स्टेशनरी

2- कृषि यंत्र/उपकरण/कृषि उपज के लिए कीटनाशक/दवा/ बीज भंडार/उर्वरक।

3- सीमेंट/बालू/मोरंग/गिट्टी/सरिया/निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर

4- आटो मोबाइल पार्ट/बैट्री/टायर/ट्यूब शाप/मोटर रिपेयर वर्कशाप

5- चश्मा

6- मोबाइल शाप/ पार्ट/मरम्मत

7- इलेक्ट्रीकल सामग्री/पार्ट/मरम्मत

8- इलेक्ट्रानिक्स उपकरण/पार्ट/मरम्मत

दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश

- दुकानों मे सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से पालन किया जाए।

2- दुकान के सामने/अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम 5 से अधिक ग्राहकों को खड़ा नहीं कराया जाएगा और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम 2 गज की दूरी होगी।

3- हाथ धोने/सेनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था की जाएगी।

4- दुकानदार/दुकान के कर्मचारियों/ग्राहकों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहना जाएगा।

5- दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा।

6- बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हो, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा। अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेंगे।

7- बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।

8- दुकानदार द्वारा स्वप्रेरणा से स्वयं अपने व कार्मिकों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड व इंस्टाल करना अनिवार्य

9- दुकान को दिन में कई बार सेनिटाइज सोडियम हाइपोक्लोराइड के एक प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 3 प्रतिशत घोल से कराया जाए।