लखनऊ (ब्यूरो)। अगर कोई व्यवधान नहीं आया तो जल्द आपको म्युटेशन शुल्क में राहत की सौगात मिल सकती है। हालांकि राहत कितनी होगी, यह अभी तय नहीं है लेकिन इतना साफ है कि अभी जो पैतृक संपत्तियों के म्युटेशन में जो शुल्क लगता है, वह कम हो जाएगा। निगम सूत्रों की माने तो शासन से गाइडलाइन जारी होने के बाद इस दिशा में स्थिति साफ हो जाएगी।

अभी लगते हैं पांच हजार

अभी पैतृक संपत्तियों का म्युटेशन कराने में करीब पांच हजार रुपये फीस ली जाती है। जबकि वर्ष 2014 से पहले शुल्क की यह राशि करीब एक हजार के आसपास थी। पांच हजार फीस होने के कारण ज्यादातर लोग म्युटेशन कराने संबंधी प्रक्रिया को लेकर बैकफुट पर नजर आते हैैं। जबकि नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन म्युटेशन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दे रखी है, बावजूद इसके लोग म्युटेशन को लेकर उत्सुक नजर नहीं आते हैैं।

राहत की उम्मीद

जो जानकारी मिली है, उससे साफ है कि शासन की ओर से इस दिशा में कोई राहत संबंधी कदम उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। अभी जो पांच हजार शुल्क लगता है, उसे पूर्ववत किया जा सकता है या दो से तीन हजार ही रखा जा सकता है।जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती है, तब तक पांच हजार म्युटेशन शुल्क ही लिया जाएगा।

टैक्स नहीं बढ़ता है

ज्यादातर लोगों के मन में यह संशय रहता है कि अगर वह अपनी संपत्ति का म्युटेशन करा लेते हैैं तो उनका हाउस टैक्स बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। निगम प्रशासन का कहना है कि किसी भी संपत्ति का म्युटेशन कराया जाता है तो म्युटेशन के बाद भी उतना ही टैक्स रहेगा, जितना पहले था। किसी भी हाल में हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा। हां, इतना जरूर है कि अगर संपत्ति का विस्तार किया जाता है तो नए सिरे से टैक्स असेसमेंट कराना होगा।

संपत्ति खरीदी तो म्युटेशन कराना जरूरी

निगम प्रशासन की ओर से यह भी अपील की गई है कि अगर आपने कोई संपत्ति या प्लॉट खरीदा है तो उसका जल्द म्युटेशन जरूर करा लें। ऐसा इसलिए कि भविष्य में अगर कोई आपकी संपत्ति पर क्लेम करे तो आपके पास म्युटेशन संबंधी प्रूफ रहेगा। म्युटेशन न होने की स्थिति में संपत्ति को अपना साबित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

निगम कराएगा सर्वे

नगर निगम की ओर से ऐसी संपत्तियों का भी सर्वे कराया जाएगा, जिनकी खरीद फरोख्त हुई है। इससे यह पता चल जाएगा कि कितनी संपत्तियों का म्युटेशन हुआ है और कितनों का नहीं। इसके बाद निगम की ओर से म्युटेशन कराने के लिए भवन स्वामियों से संपर्क किया जाएगा।

अभी तक अगर किसी ने अपनी संपत्ति का म्युटेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। अगर संपत्ति खरीदी गई है तो उसका म्युटेशन कराना जरूरी है।

-अशोक सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम