- विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने सिटी में लागू की धारा 144, कानून तोड़ा तो जाएंगे जेल

1ड्डह्मड्डठ्ठड्डह्यद्ब@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

ङ्कन्क्त्रन्हृन्स्ढ्ढ

सिटी में आने वाले 57 दिन बड़े ही बंदिशों में बीतेंगे और कोई भी मनमानी आपको जेल पहुंचा सकती है। क्योंकि विधानसभा चुनावों और आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर प्रशासन ने छह जनवरी यानि शुक्रवार से लेकर तीन मार्च तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है और इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमे दो साल की जेल भी शामिल है।

क्या- क्या हैं प्रतिबंध

- पब्लिक प्लेस पर पांच से अधिक लोग नहीं इकट्ठा होंगे

- डीएम, एसडीएम, एडीएम सहित अन्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर नहीं चल सकेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा

- रात में 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी

- सांप्रदायिक, जातिगत सबजेक्ट पर आधारित रैलियों, सभाओं में आतिशबाजी और असलहों का प्रदर्शन नहीं होगा

- किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष और संप्रदाय से जुड़े किसी तरह के आडियो वीडियो विजुअल का इस्तेमाल नहीं होगा।

- गवर्नमेंट आफिसेज के कैंपस में बिना अनुमति के धरना- प्रदर्शन, जुलूस पर रोक रहेगी

- शाम पांच बजे के बाद किसी भी दशा में गवर्नमेंट कैंपस में धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा

- किसी भी रेस्टोरेंट, बार, थियेटर, पब्लिक प्लेस, गवर्नमेंट आफिसेज, में असलहे लेकर नहीं जा सकेंगे

- अफवाह फैलाने, प्रकाशित करने या फिर किसी को द्विगभ्रमित करने पर दंड मिलेगा

- किसी धर्म, संप्रदाय को लेकर नारेबाजी पर कार्रवाई हो सकती है।

- नये स्थान पर प्रोग्राम आर्गनाइज करने, पारंपरिक रुट्स के अलावा किसी नये रुट पर जाने पर रोक रहेगी

- पब्लिक प्लेस पर अभद्रता, अश्लीलता पर पुलिस अरेस्ट करेगी।

- किसी व्यक्ति की इच्छा के बिना पेड़, फर्नीचर, निजी बाग, प्राइवेट कैंपस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा

- किसी को छत, आंगन, बरामदे अथवा किसी स्थान पर ईट, पत्थर जमाकर नहीं रखेंगे

- धर्म स्थलों पर झोला, बैग, अटैची लेकर जाने पर रोक रहेगी

- कोई भी व्यक्ति झोला, अटैची अथवा वाहन लिए होगा तो वह मजिस्ट्रेट या पुलिस की चेकिंग में मदद करेगा

- किसी भी जगह, दफ्तर में व्हीकल, साइकिल को स्टैंड में पार्क करेंगे

- किसी जुलूस में आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर लेकर नहीं चल सकेंगे

- किसी प्रकार के प्रोग्राम में बिना परमिशन के डीजे नहीं बजा सकेंगे

- मैरिज में असलहों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी

- प्रदर्शनी, मेला सहित अन्य आयोजनों के लिए नियमानुसार परमिशन लेनी होगी

- जुलूस में लाठी- डंडा, असलहा, हॉकी इत्यादि लेकर चलने पर कार्रवाई की जाएगी