स्कूल प्रबंधन व RTO ऑफिसर्स की हुई बैठक में लिया गया डिसीजन

बच्चों की सेफ्टी के लिए गए कई और डिसीजन

VARANASI : अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई वाहन स्कूली बच्चों को नहीं ढो सकेगा। यह डिसीजन शनिवार को सिटी में मौजूद स्कूल प्रबंधन की आरटीओ ऑफिसर्स के साथ हुई बैठक में लिया गया। सनबीम स्कूल वरुणा कैम्पस में हुई मीटिंग में स्कूली बच्चों के सुरक्षित सफर के मद्देनजर कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

तय किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन के बच्चों को ढोने वाले मारुति वैन, ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक समेत अन्य वाहनों को स्कूल प्रबंधन बैन करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम पांच साल व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को ही स्कूल बस चलाने की परमीशन होगी। यदि किसी स्कूल या संस्था के वाहन के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस आदि में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो उसे तीन दिन में दुरुस्त करा ले।

क्षमता से अधिक नहीं बैठेंगे स्टूडेंट

बैठक में स्कूल वाहनों में निर्धारित सीट क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने पर भी रोक लगाने का डिसीजन हुआ। स्कूल बस के ड्राइवर्स को खाकी वर्दी पहनकर बस चलाना होगा। अनुबंधित बसों को भी वह सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सेफ्टी के मद्देनजर बनाए गए हैं। बैठक में दो दर्जन से अधिक स्कूलों के मैनेजर-प्रिंसिपल के साथ आरटीओ आरएस यादव, आरटीओ इनफोर्समेंट डॉ। आरके विश्वकर्मा, वाराणसी स्कूल एसोसिएशन के ज्वॉइंट सेक्रेटरी मुकुल पाण्डेय, आरके पाण्डेय, अनीता डे आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता दीपक मधोक ने की।

हर बार होती हैं बातें

नियम-कानून की परवाह किए बगैर स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों को लेकर बातें अक्सर होती हैं लेकिन उनपर लगाम नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जबकि हालत यह है कि ढेरों स्कूल ऐसे हैं जिनका अपना कोई वाहन नहीं है। उनके ज्यादातर बच्चों को मारुति वैन, मैजिक जैसे वाहन खतरनाक ढंग से ढोते हैं। इन वाहनों में बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है।