- सिकरौरा नरसंहार मामले में दर्ज हुए दो महत्वपूर्ण बयान, सुनवाई की अगली तारीख तय हुई 13 जून

VARANASI

चंदौली के सिकरौरा नरसंहार मामले में एमएलसी बृजेश सिंह को नाबालिग घोषित करने के मुद्दे पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद असलम की कोर्ट में भुवनेश्वर उड़ीसा के पासपोर्ट कार्यालय के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दिग्विजय गिरी व इनकम टैक्स कार्यालय दिल्ली के क्लर्क अशोक कुमार का बयान शुक्रवार को दर्ज किया।

पैन को लेकर फंसी जांच

अशोक कुमार ने बयान में कहा की जो पैन नम्बर सत्यापित करने को भेजा गया है इस नंबर का पैन कार्ड विभाग द्वारा जारी ही नहीं किया गया। कोर्ट में दाखिल पैन संख्या ड्डक्ख्श्चह्य क्098 पी अरुण सिंह के नाम से है जबकि कोर्ट से भेजे गए पत्र में पैन संख्या ढ्डख्श्चह्य क्098 के बाबत रिपोर्ट मांगी गई थी जो क्लैरिकल मिस्टेक थी। बाबू ने कोर्ट में कहा इस बाबत दिल्ली स्थित ऑफिस से जरिये फैक्स रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। पासपोर्ट अधिकारी का बयान था की अरुण सिंह के नाम से ही पासपोर्ट जारी किया गया है जिसमें जन्मतिथि 9 नवम्बर क्9म्ब् है। बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख क्फ् जून नियत की। बता दें कि नौ अक्टूबर क्98म् की रात चन्दौली के सिकरारा गांव में प्रधान रामचंद्र यादव समेत एक ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और बृजेश इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिये गए थे। इस बीच बृजेश ने हाईकोर्ट के आदेश पर लंबे समय बाद हो रही सुनवाई के दौरान घटना के समय वर्ष क्9म्8 में जन्मतिथि बताते हुए रजवाड़ी स्थित स्कूल का हाईस्कूल का प्रमाणपत्र दाखिल कर खुद को घटना के वक्त नाबालिग घोषित करने का अनुरोध किया था। इसके जबाब में वादिनी हीरावती ने बृजेश द्वारा उड़ीसा में जारी कराये गए पैन, पासपोर्ट व एनी कागजात दाखिल किया था। जिसमें जन्मतिथि क्9म्ब् बताते हुए बालिग घोषित करने का अनुरोध किया था। इससे पहले बृजेश को कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल से कोर्ट लाया गया।