वाराणसी (ब्यूरो)सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने व परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने के लंबित मामले की सुनवाई अब जिला जज डॉअजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में होगी

23 मई तय थी तारीख

इस मामले की पहले सुनवाई कर रहे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि तय की थीइसके लिए वादी और प्रतिवादी अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैंदोनों पक्ष अदालत में अपने-अपने पक्ष पर जोर देंगे.

अभी बहुत से साक्ष्य बाकी

वादी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि उनका प्रार्थना पत्र पहले से ही अदालत में दाखिल हैइसमें तहखाने की दीवार और वहां मौजूद मलबे को हटाकर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही की जाएपहले हुई कार्यवाही में यह शामिल नहीं हो पाया थाउनका कहना है कि बहुत से साक्ष्य अभी सामने आने बाकी हैंऐसा होने पर उनका दावा और पक्का होगा.

अदालत में चलने योग्य नहीं

प्रतिवादी पक्ष के वकील अभय यादव का कहना है कि मैंने अपना प्रार्थना कोर्ट में दाखिल किया हैइसमें बताया है कि यह मुकदमा अदालत में चलने लायक नहीं हैइस पर ही जोर रहेगाहालांकि अब तो कोर्ट ही तय करेगा कि उसे इस मामले की कैसे सुनवाई करनी है.