-सड़कों पर फैला है बिल्डिंग मैटेरियल का कारोबार

- कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा इनका दायरा

सड़क पर बि¨ल्डग मैटेरियल रखकर कारोबार करने से आए दिन यातायात बाधित होती है। अक्सर लाल बालू से बाइकें फिसलती हैं। कई लोग घायल भी चुके हैं। लगातार इसकी शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त गौरांग राठी ने आदेश जारी किया है कि सड़क किनारे रखे बि¨ल्डग मैटेरियल को लेकर प्रवर्तन दल जुर्माने की कार्रवाई करें। इसके लिए कारोबारी से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने को कहा। इस आदेश का कारोबारियों पर कितना असर है, जिसकी पड़ताल दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम ने की तो चौकाने वाली तस्वीर सामने आई। शहर के अधिकतर सड़कों पर बि¨ल्डग मैटेरियल रखकर धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। कई कारोबारी तो इस आदेश से भी अंजान हैं।

सीन-1 सिद्धगिरि बाग

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे नगर निगम से मात्र एक किमी दूर सिद्धगिरि बाग पहुंची। जहां सड़क पर ही बि¨ल्डग मैटेरियल रखकर धड़ल्ले से कारोबार संचालित होता मिला। बातचीत में आसपास के लोगों ने बताया कि सड़क पर बि¨ल्डग मैटेरियल रखने से अक्सर दिक्कतें होती है, लेकिन विरोध करने पर विवाद होगा। इसलिए हम लोग विरोध नहीं करते हैं। अगर नगर निगम ने 50 हजार जुर्माना लगाने का आदेश दिया तो यह बहुत अच्छा है।

सीन-2 पांडेय हवेली

इसके बाद टीम दोपहर करीब दो बजे सोनारपुरा मार्ग पर पहुंची। जहां पांडेय हवेली तक बिल्डिंग मैटेरियल की दो दुकानें मिलीं, जो सड़क पर ही ईट, बालू रखकर कारोबार करते मिले। सावन का पहला सोमवार होने के चलते सोनारपुरा से गौदोलिया तक चार पहिया वाहनों के जाने पर प्रतिबंध था। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार जब एक ट्रक बालू, गिट्टी और ईट गिरता तो अक्सर जाम लग जाता है। बालू पर चलने से कई बार बाइक भी फिसल जाती है। इस पर अंकुश लगाना जरूरी है।

सीन-3 मड़ौली

सोनारपुरा के बाद टीम मड़ौली पहुंची। मंडुवाडीह मार्ग पर वाराणसी इंक्लेव कालोनी के पास बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान मिली। सड़क पर बालू-गिट्टी पड़ा मिला। कालोनी जाने वाले लोगों को अक्सर परेशानी भी होती है। ट्रक से माल खाली होने के दौरान कभी-कभी जाम भी लग जाता है। ट्रकों के आवागमन से इस मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं।

प्रवर्तन दल को दिया आदेश

नगर आयुक्त गौरांग राठी ने आदेश जारी किया है कि सड़क किनारे रखे बि¨ल्डग मैटेरियल को लेकर प्रवर्तन दल जुर्माने की कार्रवाई करे। इसके लिए कारोबारी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए। आदेश के बाद प्रवर्तन दल एक्टिव भी हो गया। प्रवर्तन दल के अनुसार अभी बि¨ल्डग मैटेरियल का कारोबार करने वालों को इस आदेश की जानकारी नहीं है। जुर्माना राशि भी 50 हजार है। इसलिए अभी लोगों को आदेश से अवगत कराया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है। बावजूद इसके वे सड़कों पर बि¨ल्डग मैटेरियल रखते हुए पाए जाएंगे तो अवश्य जुर्माना वसूला जाएगा।