एक करोड़ छ लाख नब्बे हजार सात सौ सड़सठ रुपये दो माह के भीतर बीएचईएल को देने के आदेश

HARIDWAR:

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम न देने के मामले में द्वितीय अपर सिविल जज एसडी मदनराम ने एक करोड़ छ लाख नब्बे हजार सात सौ सड़सठ रुपये दो माह के भीतर बीएचईएल को देने के आदेश दिए है.अधिवक्ता अतुल ¨सघल ने बताया कि भेल ने क् अप्रैल ख्0क्फ् से फ्क् मार्च ख्00ब् तक की अवधि के लिए विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने मैरीन ओपन कवर कार्गो पालिसी खरीदी थी। भेल ने जर्मनी से एक रोटर स्लोट मि¨लग मशीन मगाई थी जो उन्होंने क्8 जुलाई ख्00फ् को भेल को भेजी थी। भेल पहुंचने पर क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। भेल ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए अपना दावा पेश किया था। जिस पर बीमा कंपनी ने प्रारम्भिक सर्वे अपने प्रतिनिधियों से कराया था। उन्होंने भी मशीन की मरम्मत की बात कही।

क्0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

बीमा कंपनी ने मैसर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज लखनऊ से नुकासान का आकलन कराया तो उन्होंने क्,0म्907म्7 रुपये का नुकसान होना बताया। फिर भी बीमा कंपनी ने म्फ्,08ख्भ्0 रुपये देने का आफर भेल को किया था। भेल ने क्षतिपूर्ति न मिलने पर न्यायालय में वाद दायर किया था। दोनों पक्षों की सुनने के बाद न्यायायल ने पाया कि भेल क्,0म्907म्7 रुपये पाने का अधिकारी है। न्यायालय ने विपक्षी कंपनी को क्,0म्907म्7 रुपये दो माह के भीतर देने के आदेश दिए है। न्यायालय ने क्लेम की धनराशि पर क्0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज में देने के आदेश दिए।