- निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर निर्वाचन विभाग ने शुरू की चुनाव की तैयारियां

- एक ही स्थान पर तीन साल से तैनात कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर

- गृह जनपद में चुनाव के दौरान नहीं रहेगी किसी भी कर्मचारी की तैनाती

DEHRADUN: निर्वाचन आयोग के निर्देशों सूबे के निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए तैयार नीति की जानकारी सार्वजनिक की। इसके अनुसार, किसी भी जिले या तैनाती स्थल पर तीन साल से कार्यरत कार्मिकों को अब वहां से ट्रांसफर किया जाएगा।

गृह जनपद में तैनाती नहीं

राज्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया कि चुनाव से संबंधित कोई भी अधिकारी अपने गृह जनपद में तैनात नहीं होगा। जो अधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव में जिस जिले व क्षेत्र में तैनात रहा है, इस बार उसे उस जिले या क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा। निर्वाचन कार्य से संबंधित कोई भी अधिकारी, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग ऑफिसर, निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन से संबंधित नोडल अधिकारी, जिनमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और समान पदधारक गृह जनपद में तैनात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस महकमे पर भी समान रूप से लागू होंगे।

किसको मिलेगी नियमों में छूट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि भारत निर्वाचन आयोग ने किसी अधिकारी के विरुद्ध पूर्व में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की हो, किसी के स्थानांतरण की संस्तुति की हो या किसी अधिकारी के विरुद्ध निर्वाचन से संबंधित मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसे सभी अधिकारियों को निर्वाचन कार्य से बाहर रखा जाएगा। जो अधिकारी आगामी म् माह के भीतर रिटायर हो रहे हैं सिर्फ उन्हें ही इस नीति से छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी होगी।